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1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये अहम नियम: LPG, UPI, बैंकिंग और टैक्स से जुड़े बड़े बदलाव...

17 hours ago
3 min read

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-

नई दिल्ली: 1 अक्टूबर से आम आदमी की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई अहम नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। बैंकिंग, टैक्स, बचत और घरेलू खर्चों को प्रभावित करने वाले इन बदलावों में रसोई गैस (LPG), यूपीआई (UPI) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एटीएम से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए विस्तार से जानते हैं उन 6 बड़े बदलावों के बारे में जो सीधे आप पर असर डालेंगे:
















1. UPI लेनदेन के नए नियम -

1 अक्टूबर से नया UPI MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) फ्रेमवर्क लागू होने जा रहा है। यह नियम मुख्य रूप से 2,000 रुपये से अधिक के विशेष मर्चेंट (व्यावसायिक) लेनदेन पर लागू होगा। हालांकि, आम ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्राहकों से कोई MDR शुल्क नहीं लिया जाएगा और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति (P2P) के बीच होने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन पहले की तरह ही पूरी तरह से मुफ्त रहेंगे।


2. LPG सब्सिडी के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य -

घरेलू रसोई गैस (LPG) उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी वाले रेट पर गैस सिलेंडर बुक करने के नियमों में सख्ती की गई है। 1 अक्टूबर से ग्राहकों को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (प्रमाणीकरण) की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जो ग्राहक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, वे सिलेंडर तो ले सकेंगे, लेकिन उन्हें इसके लिए बिना सब्सिडी वाली बाजार कीमत (मार्केट प्राइस) चुकानी होगी।


3. SBI ने घटाई दूसरे बैंकों के ATM से मुफ्त निकासी की सीमा -

देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने सैलरी पैकेज खाताधारकों के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब ये खाताधारक दूसरे बैंकों के एटीएम से महीने में 10 के बजाय केवल 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन (वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों) कर सकेंगे। वहीं, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खातों के लिए महीने में सिर्फ चार नकद निकासी मुफ्त रहेंगी। इसके बाद प्रत्येक निकासी पर 15 रुपये और जीएसटी (GST) का शुल्क देना होगा।


4. टैक्स ऑडिट और ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ी -

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्सपेयर्स को राहत दी है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की समयसीमा जो पहले 30 सितंबर थी, उसे बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दिया गया है। इसी तरह, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, अगर कोई निवासी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) किसी अनिवासी (NRI) से प्रॉपर्टी खरीदता है, तो अब टीडीएस (TDS) कटौती के लिए अलग से टैन (TAN) की आवश्यकता नहीं होगी; यह प्रक्रिया पैन (PAN) के जरिए ही पूरी की जा सकेगी।


5. NPS शुल्क और ग्रामीण बैंकों के लिए नया नियम -

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के 'पॉइंट ऑफ प्रेजेंस' फीस स्ट्रक्चर में भी 1 अक्टूबर से बदलाव लागू होगा। इसके तहत प्रति PRAN (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) एक बार लगने वाला 200 रुपये का ऑनबोर्डिंग चार्ज शामिल किया गया है। दूसरी तरफ, रिजर्व बैंक (RBI) के नए दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) को अब हर कार्य दिवस (वर्किंग डे) में सुबह 10 बजे तक अपनी वेबसाइट पर बल्क डिपॉजिट रेट्स की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी।


6. RBI की मौद्रिक नीति बैठक -

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की आगामी बैठक 5 से 7 अक्टूबर के बीच होगी। नीतिगत ब्याज दरों से जुड़ा अंतिम फैसला 7 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। ध्यान रहे कि पिछली समीक्षा में केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25 प्रतिशत पर ही स्थिर रखा था।

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