सुप्रीम कोर्ट: छोटी दिवाली और दिवाली पर 'हरित पटाखों' के इस्तेमाल की अनुमति.....

ब्रेकिंग ADN न्यूज़:- नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 'हरित' (पर्यावरण-अनुकूल) पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा पटाखा प्रतिबंध में यह छूट प्रदान की है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, छोटी दिवाली के दिन (7 तारीख को) सुबह 6:00 बजे से रात 8:00 बजे के बीच और दिवाली के दिन (8 तारीख को) सुबह 7:00 बजे से रात 10:00 बजे के बीच पटाखे फोड़े जा सकेंगे। इस फैसले के बाद पटाखा व्यापारियों के लाइसेंस अस्थायी रूप से बहाल कर दिए गए हैं, हालाँकि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध पूरी तरह जारी रहेगा। यह फैसला पटाखा व्यापारियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।
दूसरी ओर, दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर स्तर पर बना हुआ है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 को पार कर 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया है। अकेले आईटीओ इलाके में सोमवार को AQI खतरनाक स्तर पर यानी 430 तक दर्ज किया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों से अब तक 68.4 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है।
इसके अलावा, प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, विशेष रूप से बीएस-1, बीएस-2 और बीएस-3 उत्सर्जन मानकों के तहत आने वाले वाहन 31 जनवरी, 2027 तक प्रतिबंधित रहेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के इस कदम के खिलाफ दायर याचिका पर फिलहाल कोई तत्काल अंतरिम राहत नहीं दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, और वकील गुरमुख दास कोहली द्वारा दायर इस याचिका पर अगली सुनवाई आगामी 27 तारीख को होगी।






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