पेट्रोलियम कंपनियों को राहत: डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात शुल्क में कटौती.....

ब्रेकिंग ADN न्यूज़:-
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती कर दी है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू हो गई हैं। सरकार के इस फैसले से पेट्रोलियम निर्यात करने वाली कंपनियों को राहत मिलेगी और उन पर लगने वाला शुल्क कम होगा। हालांकि, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।
डीजल और ATF पर कितना घटा टैक्स?
नई व्यवस्था के तहत:
डीजल: डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स 20 रुपये से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, यानी इसमें 4 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है।
ATF (विमान ईंधन): ATF के निर्यात पर लगने वाला टैक्स 15 रुपये से घटाकर 10.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं
सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है। पेट्रोल पर यह शुल्क पहले की तरह 0.50 रुपये प्रति लीटर ही बना हुआ है। इससे पहले 16 सितंबर को भी सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्यात शुल्क की समीक्षा करते हुए कटौती की थी। उस समय डीजल पर विंडफॉल टैक्स 25 रुपये से घटाकर 20 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 19 रुपये से घटाकर 15 रुपये प्रति लीटर किया गया था।
क्या देश में सस्ते होंगे पेट्रोल और डीजल?
डीजल और ATF के निर्यात शुल्क में कमी से घरेलू बाजार में पेट्रोल या डीजल की कीमतें घटने की संभावना नहीं है। विंडफॉल टैक्स केवल निर्यात (Export) किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू होता है। देश के भीतर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) एक अलग व्यवस्था है। इसलिए इस कटौती का असर घरेलू खुदरा कीमतों पर नहीं दिखेगा।
क्या होता है विंडफॉल टैक्स?
विंडफॉल टैक्स एक ऐसा अतिरिक्त कर है, जो सरकार उन कंपनियों पर लगाती है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार की अनुकूल परिस्थितियों या अचानक दाम बढ़ने के कारण अप्रत्याशित (असाधारण) मुनाफा होता है। पेट्रोलियम क्षेत्र में सरकार हर 15 दिन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों की समीक्षा करती है। उसी समीक्षा के आधार पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ाने, घटाने या यथावत रखने का फैसला लिया जाता है।






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