5 रुपये के Lay’s पैकेट में कम चिप्स, PepsiCo पर 8 हजार रुपये का जुर्माना...

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :- व्यापार समाचार :- राजस्थान के जयपुर से उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। पांच रुपये के Lay’s चिप्स पैकेट में तय मात्रा से कम चिप्स मिलने की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने पेप्सिको इंडिया को जिम्मेदार ठहराया है। जयपुर के कारोबारी चंद्रमण जालान ने 10 नवंबर 2020 को मेहमानों के लिए सामान खरीदा था। इसमें पांच रुपये का Lay’s चिप्स पैकेट भी शामिल था। पैकेट पर 15 ग्राम वजन दर्ज था, लेकिन ग्राहक के अनुसार, पैकेट खोलने और वजन करने पर उसमें केवल चार ग्राम चिप्स मिले।
शिकायत का समाधान नहीं होने पर उन्होंने 6 अप्रैल 2022 को जयपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-द्वितीय में मामला दर्ज कराया। उन्होंने खरीदारी का बिल और अन्य दस्तावेज आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए। सुनवाई के दौरान पेप्सिको की ओर से कोई प्रतिनिधि आयोग के सामने उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की गई। वहीं, विक्रेता के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी गई।
17 सितंबर 2026 को आयोग ने पेप्सिको को चिप्स पैकेट की पांच रुपये की कीमत छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। इसके अलावा मानसिक परेशानी के लिए पांच हजार रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में तीन हजार रुपये देने के निर्देश दिए गए। इस तरह कंपनी को कुल आठ हजार रुपये का भुगतान करना होगा।
यह मामला उपभोक्ता जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, पैकेटबंद सामान खरीदते समय ग्राहक वजन, कीमत, निर्माण और समाप्ति तिथि की जांच करें। किसी गड़बड़ी की स्थिति में बिल, पैकेट की तस्वीर और अन्य प्रमाण सुरक्षित रखना शिकायत दर्ज कराने में मददगार हो सकता है।
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