ट्रैक्टर हादसे के बाद कानून-व्यवस्था संभालने में लापरवाही पर नायब तहसीलदार निलंबित...

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-
सूरजपुर जिले में प्रशासनिक दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर गाज गिरी है। ग्राम कुबेरपुर में हाल ही में हुई एक सड़क दुर्घटना के दौरान उपजी तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रहने पर बिहारपुर के प्रभारी तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सरगुजा संभागायुक्त द्वारा जिला प्रशासन से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
क्या था पूरा मामला ?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुबेरपुर गांव में एक ट्रैक्टर दुर्घटना में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय निवासियों में तीव्र आक्रोश फैल गया और मौके पर कानून-व्यवस्था की स्थिति काफी बिगड़ गई। संवेदनशील और तनावपूर्ण हालातों के बीच प्रशासनिक अधिकारियों से त्वरित और प्रभावी हस्तक्षेप की उम्मीद की जाती है, ताकि स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सके।
उच्च अधिकारियों की रिपोर्ट पर एक्शन -
स्थानीय प्रशासन द्वारा भेजी गई शुरुआती रिपोर्ट और जांच प्रतिवेदन में संबंधित अधिकारी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया कि मौके पर समय रहते स्थिति को संभालने और अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में भारी कोताही बरती गई।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने मामले की समीक्षा की। इसके बाद इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत दंडात्मक कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय तय -
कार्रवाई के बाद जारी आदेश के मुताबिक, निलंबित अधिकारी का मुख्यालय निलंबन काल के दौरान कार्यालय संभागीय पटवारी प्रशिक्षण शाला, अंबिकापुर (सरगुजा) तय किया गया है। नियमानुसार इस अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। प्रशासनिक हलकों में इस कड़े कदम को एक कड़ा संदेश माना जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जनहित और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की हीला-हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।






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