बेमेतरा में पशु तस्करी का बड़ा पर्दाफाश: दो अलग-अलग कार्रवाई में 6 तस्कर गिरफ्तार.....

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-
बेमेतरा: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की साजा थाना पुलिस ने अवैध पशु परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल छह तस्करों को दबोचा है। आरोपियों के कब्जे से क्रूरता पूर्वक ले जाए जा रहे 13 मवेशी और परिवहन में प्रयुक्त 3 पिकअप वाहन जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत 10 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है।
पहला मामला: कोदवा गांव के पास पकड़े गए दो वाहन -
पुलिस को मिली गुप्त सूचना और शिकायत के आधार पर पहली कार्रवाई ग्राम कोदवा के पास की गई। जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध हालत में गुजर रहे दो पिकअप वाहनों (क्रमांक MP 28 ZC 7258 और CG 10 BF 4386) को रोका। वाहन की तलाशी लेने पर अंदर कुल आठ भैंस और पड़वा भरे हुए मिले।
मौके पर मौजूद संदिग्धों से जब परिवहन संबंधी वैध कागजात मांगे गए, तो वे कोई भी संतोषजनक दस्तावेज नहीं दिखा सके। कड़ाई से पूछताछ के बाद पुलिस ने तुरंत वाहनों और मवेशियों को अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में पुलिस ने बालाघाट (मध्यप्रदेश) निवासी जीवन पटेल, प्रेमलाल ठाकरे, कलपेश बिसेन और मुंगेली जिले के दीप कश्यप को मौके पर ही धर दबोचा।
दूसरा मामला: साजा क्षेत्र में पांच मवेशियों के साथ तस्कर गिरफ्तार -
दूसरी कार्रवाई भी साजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही अंजाम दी गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक अन्य पिकअप वाहन (क्रमांक MP 50 G 2632) में मवेशियों को ठूंसकर अवैध रूप से ले जाया जा रहा है। घेराबंदी कर रोके गए इस वाहन की जांच करने पर एक भैंस, एक उसका बच्चा, दो पड़वा और एक पड़िया बरामद हुई।
इस गाड़ी में सवार व्यक्तियों से जब पूछताछ की गई, तो वे भी वैध परमिट या दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहे। इसके बाद पुलिस ने वाहन को जब्त कर उसमें सवार मध्यप्रदेश के बालाघाट निवासी लक्ष्मीकांत चौधरी और विजय चौधरी को गिरफ्तार कर लिया।
कुल जब्ती और आगे की कानूनी कार्रवाई -
पुलिस द्वारा तैयार किए गए आंकलन के अनुसार, जब्त किए गए सभी 13 मवेशियों की अनुमानित कीमत 3 लाख 51 हजार रुपये है। वहीं, तस्करी में इस्तेमाल किए गए तीनों पिकअप वाहनों की कीमत 6 लाख 50 हजार रुपये है। इस प्रकार पुलिस ने कुल 10 लाख 1 हजार रुपये का माल जब्त किया है।
सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(घ) के तहत गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने सभी छह आरोपियों को स्थानीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अवैध पशु तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश के लिए आगे की जांच जारी है।
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