FSSAI ने सेवन सीज़ हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड...

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-
नई दिल्ली :- फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (FSSAI) ने बुधवार को घोषणा की कि उसने 'सेवन सीज़ हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड' का फ़ूड बिज़नेस लाइसेंस तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। कंपनी के फ़ूड प्रेमिसेस (खाद्य परिसर) के निरीक्षण में फ़ूड सेफ्टी, साफ़-सफ़ाई और सैनिटेशन से जुड़े कई गंभीर उल्लंघन पाए गए थे। फ़ूड रेगुलेटर के अनुसार, निरीक्षण में खाना बनाने वाली जगहों पर साफ़-सफ़ाई और हाउसकीपिंग के खराब स्टैंडर्ड पाए गए। अधिकारियों को पानी जमा हुआ, बदबू, गंदगी और अस्वच्छ हालात मिले, जिससे फ़ूड सेफ्टी के तरीकों पर चिंता पैदा हुई।
रेगुलेटर ने कहा, "निरीक्षण के दौरान फ़ूड सेफ्टी के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के कारण FBO 'सेवन सीज़ हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड' का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।" निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कई खराब खाद्य पदार्थ भी मिले, जिनमें टमाटर, पपीता, गुड़, काजू और शिमला मिर्च शामिल थे। इन पर फंगस या सड़न के निशान थे। अधिकारियों ने यह भी पाया कि फ़ैसिलिटी में काले पड़ चुके और खराब हो चुके कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा था।
रेगुलेटर ने बताया, "खाना बनाने वाली जगहों पर साफ़-सफ़ाई और सैनिटेशन की खराब स्थिति देखी गई, जिसमें पानी का जमाव, बदबू, गंदगी और खराब हाउसकीपिंग शामिल थी।" इसमें आगे कहा गया, "खराब खाद्य सामग्री पाई गई, जिसमें टमाटर, पपीता, गुड़ और काजू पर फंगस, सड़ी हुई शिमला मिर्च और काला पड़ चुका, खराब कुकिंग ऑयल शामिल था।" रेगुलेटर ने कहा कि परिसर में खाना स्टोर करने के तरीके भी सही नहीं पाए गए। इंस्पेक्टरों ने शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग न रखने, मीट को गलत तरीके से स्टोर करने और कोल्ड स्टोरेज यूनिट के अंदर खाद्य पदार्थों पर कंडेनसेशन (भाप का पानी) टपकने जैसी कमियां देखीं।
इसके अलावा, निरीक्षण में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई कमियां भी सामने आईं, जैसे रेफ्रिजरेशन से लीकेज, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमना, प्लास्टर उखड़ना, कोल्ड स्टोरेज की अपर्याप्त सुविधाएँ, खराब वेंटिलेशन और अपर्याप्त रोशनी। निरीक्षण के दौरान कॉकरोच और घरेलू मक्खियों की मौजूदगी की भी सूचना मिली। एनफोर्समेंट एक्शन के तहत, लगभग 74 किलोग्राम/लीटर ऐसे खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया जो नियमों के मुताबिक नहीं थे। फ़ैसिलिटी का कंप्लायंस स्कोर सिर्फ़ 30 प्रतिशत रहा, जिससे इसे "नॉन-कंप्लायंस" (नियमों का पालन न करने वाली) कैटेगरी में रखा गया।
इन नतीजों के बाद, FSSAI ने 'सेवन सीज़ हॉस्पिटैलिटी' का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और कंपनी को निर्देश दिया कि वह सस्पेंशन की अवधि के दौरान अगले आदेश तक फ़ूड बिज़नेस से जुड़ी सभी गतिविधियाँ बंद रखे। रेगुलेटर ने कहा कि यह कदम लोगों की सेहत की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया।






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