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साइबर क्राइम: आपत्तिजनक फोटो परिजनों को भेजने वाला युवक गिरफ्तार....

Sep 14
2 min read

ब्रेकिंग ADN न्यूज़:-

रायपुर:- सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से एक युवती की निजी एवं आपत्तिजनक


















तस्वीरें उसके भाई और अन्य परिजनों को भेजकर सार्वजनिक करने के आरोप में टिकरापारा

पुलिस ने गुजरात निवासी 28 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर युवती को व्हाट्सएप के जरिए आपत्तिजनक और गाली-गलौज वाले संदेश भेजने का भी आरोप है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 25 सितंबर 2026 तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में पीड़िता ने थाना टिकरापारा पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने गुजरात निवासी परिमल भाई जयंती भाई कोंकणी पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने उसकी बिना वस्त्र वाली निजी तस्वीर उसके भाई और अन्य परिजनों को भेज दी और इस तरह तस्वीर को सार्वजनिक किया।


व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने का भी आरोप

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी ने केवल उसकी निजी तस्वीरें ही नहीं भेजीं, बल्कि व्हाट्सएप के माध्यम से आपत्तिजनक और गाली-गलौज वाले संदेश भी भेजे। शिकायत मिलने के बाद टिकरापारा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अपराध दर्ज किया और विवेचना शुरू की। पुलिस ने इस मामले में थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 833/2026 दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ धारा 296 और 79 भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 67 आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने शिकायत से संबंधित तथ्यों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर आरोपी की पहचान की। आरोपी की पहचान परिमल भाई जयंती भाई कोंकणी, उम्र 28 वर्ष, निवासी गुजरात के रूप में हुई।


आरोपी गिरफ्तार

टिकरापारा पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी परिमल भाई जयंती भाई कोंकणी को 13 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद नियमानुसार वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई और आरोपी को सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को 25 सितंबर 2026 तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। पुलिस मामले में आगे की विवेचना कर रही है। यह मामला सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति की निजी तस्वीरों को उसकी अनुमति के बिना साझा करने के गंभीर परिणामों की ओर भी ध्यान दिलाता है। निजी एवं आपत्तिजनक सामग्री को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने या सार्वजनिक करने के मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी कानून सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो सकती है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा। फिलहाल आरोपी न्यायिक रिमांड पर है और प्रकरण में आगे की वैधानिक प्रक्रिया जारी है।

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