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कॉलेज छात्रा यौन उत्पीड़न केस: मानवाधिकार आयोग सख्त.....

Aug 19
2 min read

ब्रेकिंग ADN न्यूज़:-

केंद्रपाड़ा: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने जाजपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), जाजपुर के सचिव से एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में नई 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' (ATR) मांगी है। साथ ही, आयोग ने 'पीड़ित मुआवजा योजना' के तहत पीड़िता को दिए गए मुआवजे का विवरण भी मांगा है। आयोग ने मानवाधिकार कार्यकर्ता सागर जेना की शिकायत पर सुनवाई करते हुए 17 अगस्त, 2026 को यह आदेश पारित किया। शिकायत के अनुसार, जाजपुर जिले के एक कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा ने 6 जनवरी, 2025 को एक लेक्चरर द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने के बाद कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान, आरोपी लेक्चरर बिद्याधर ढल ने छात्रा से उसका मोबाइल फोन देने को कहा और फिर क्लासरूम के अंदर उसके साथ यौन उत्पीड़न का प्रयास किया। जब छात्रा ने विरोध किया, तो लेक्चरर ने कथित तौर पर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। छात्रा ने शोर मचाया, लेकिन मौके पर पहुंचे चपरासी ने कथित तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया।


अन्य छात्रों के मौके पर पहुंचने के बाद लेक्चरर कथित तौर पर क्लासरूम से चला गया। NHRC ने 25 जून, 2025 को इस मामले का संज्ञान लिया था और जाजपुर SP को 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' (ATR) सौंपने का निर्देश दिया था। इसके जवाब में, जाजपुर SP ने 31 जुलाई, 2025 को आयोग को ATR सौंपी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, बारी-रामचंद्रपुर पुलिस स्टेशन ने पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 74, 75, 76, 79, 115(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में इन धाराओं को बदलकर BNS की धाराओं 74, 75, 76, 79, 64(1), 62, 115(2), 351(2) और 3(5) कर दिया गया। शुरुआत में इंस्पेक्टर-इन-चार्ज ने इस मामले की जांच की थी, लेकिन SP के आदेश पर 17 फरवरी, 2025 को इसे जाजपुर के ज़िला मानवाधिकार संरक्षण सेल (DHRPC) को सौंप दिया गया। पुलिस ने 16 फरवरी, 2025 को चंदन राउत, एन. एलेक्स और प्रताप मल्लिक को गिरफ़्तार किया।


प्रिंसिपल सुधीर कुमार राउत ने 21 फरवरी को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जबकि लेक्चरर विद्याधर ढल को 19 मार्च, 2025 को गिरफ़्तार किया गया। अशोक कुमार राउत को भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी किया गया। 19 मई, 2025 को सात आरोपियों के ख़िलाफ़ शुरुआती चार्ज-शीट दायर की गई, जबकि BNSS की धारा 193(9) के तहत आगे की जांच जारी है। हालांकि, NHRC ने गौर किया कि पुलिस रिपोर्ट में इस बात का कोई ज़िक्र नहीं था कि पीड़ित को 'पीड़ित मुआवज़ा योजना' के तहत मुआवज़ा दिया गया है या नहीं। आयोग ने अब जाजपुर के SP और जाजपुर DLSA के सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि वे एक अपडेटेड ATR (कार्रवाई रिपोर्ट) जमा करें, जिसमें जांच की मौजूदा स्थिति और पीड़ित को मंज़ूर और वितरित किए गए मुआवज़े का विवरण शामिल हो। यह रिपोर्ट 24 सितंबर, 2026 तक मांगी गई है।

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