व्यापारियों और करदाताओं को बड़ी राहत: टैक्स ऑडिट और ITR फाइल करने की तारीखें बढ़ीं......

पत्रकार अमृतेश्वर सिंह की क़लम से :-
आयकर दाताओं, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और व्यापारियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है।
केंद्र सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने केंद्रीय वित्त मंत्री और सीबीडीटी के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया है।
ये हैं नई तारीखें: -
सीबीडीटी द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय-सीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। इसके साथ ही, ऑडिट से जुड़े आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को भी 31 अक्टूबर से खिसका कर 21 नवंबर 2026 कर दिया गया है।
पोर्टल की खामियों से बढ़ गया था तनाव: -
छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने बताया कि पिछले कुछ समय से इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लगातार तकनीकी दिक्कतें आ रही थीं। सर्वर डाउन होने और काम के भारी दबाव के चलते प्रदेश भर के व्यापारियों, उद्योगपतियों और कर सलाहकारों (Tax Consultants) को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। 30 सितंबर की समय-सीमा नजदीक होने की वजह से व्यापारिक वर्ग मानसिक तनाव में था। व्यापारियों की इसी समस्या को देखते हुए चेम्बर लगातार शासन से अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग कर रहा था।

'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की दिशा में सकारात्मक कदम: -
अध्यक्ष सतीश थौरानी ने कहा कि अब 21 दिनों का यह अतिरिक्त समय मिलने से व्यापारी और सीए बिना किसी हड़बड़ी के अपने खातों का मिलान कर सकेंगे और सही वित्तीय जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर पाएंगे। उन्होंने सरकार के इस कदम को 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और करदाताओं के प्रति एक बेहद संवेदनशील और व्यावहारिक निर्णय बताया।
वहीं, चेम्बर के प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने समस्त व्यापारिक वर्ग से अपील की है कि वे सरकार द्वारा दी गई इस विस्तारित समय-सीमा का पूरा लाभ उठाएं और बिना किसी देरी के अपना टैक्स रिटर्न और अनुपालन समय पर पूरा करें।






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