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तलाक के बिना दूसरी शादी का आरोप, पति ने पुलिस अधीक्षक से लगाई कार्रवाई की गुहार...

5 days ago
4 min read

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-

बेमेतरा/नांदघाट :- जांजगीर चांपा जिले में एक विवाहिता द्वारा कथित तौर पर अपने पहले पति से तलाक लिए बिना दूसरी शादी किए जाने का मामला सामने आया है। मामले में ग्राम टेमरी निवासी तरुण कुमार शर्मा ने पुलिस अधीक्षक बेमेतरा को लिखित शिकायत देकर अपनी पत्नी नेहा शर्मा तथा उसके साथ दूसरी शादी करने वाले राजेश तिवारी के संबंध में जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी ने वर्ष 2024 में उससे वैधानिक रूप से तलाक लिए बिना रायपुर निवासी राजेश तिवारी के साथ विवाह कर लिया।

















शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि राजेश तिवारी स्वयं पहले से विवाहित था। शिकायतकर्ता के अनुसार उसका विवाह नेहा शर्मा, निवासी ग्राम केशला, थाना नांदघाट, के साथ 11 जुलाई 2016 को हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। शादी के बाद लगभग चार-पांच वर्षों तक दोनों ने ग्राम टेमरी में साथ रहकर वैवाहिक जीवन बिताया।

शिकायत में कहा गया है कि दोनों के कोई संतान नहीं है। बिना बताए घर छोड़ने के बाद बढ़ा विवाद तरुण कुमार शर्मा ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में बताया कि वैवाहिक जीवन के दौरान एक रात उसकी पत्नी कथित तौर पर घर में किसी को बताए बिना कपड़े, जेवर, सिलाई मशीन सहित अन्य सामान लेकर चली गई। इसके बाद उसने थाना नांदघाट में घर से चले जाने की सूचना दी।


शिकायतकर्ता का कहना है कि बाद में उसे जानकारी मिली कि उसकी पत्नी रायपुर के हीरापुर क्षेत्र के तेंदुवा में अपने माता-पिता के पास रह रही है। वह उसे वापस लाने के लिए रायपुर गया, लेकिन पत्नी ने उसके साथ वापस आने तथा वैवाहिक जीवन जारी रखने से कथित तौर पर इनकार कर दिया। शिकायत के अनुसार पत्नी के माता-पिता ने भी उसे वापस भेजने से मना कर दिया।


वर्ष 2022 में तलाक का मामला, लेकिन नहीं हुआ तलाक आवेदन में तरुण कुमार ने दावा किया है कि वर्ष 2022 में उसकी पत्नी ने प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय रायपुर के समक्ष तलाक के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक वह न्यायालय में उपस्थित भी हुआ, लेकिन उसकी पत्नी द्वारा उस प्रकरण में आगे पैरवी नहीं किए जाने के कारण मामला समाप्त हो गया। यानी शिकायतकर्ता का स्पष्ट दावा है कि दोनों के बीच वैवाहिक संबंध समाप्त करने वाला कोई वैध तलाक नहीं हुआ था। इसके बावजूद वर्ष 2024 में उसकी पत्नी द्वारा दूसरी शादी किए जाने का आरोप लगाया गया है।


फोन पर धमकी देने का भी आरोप-

शिकायत में तरुण कुमार शर्मा ने यह भी आरोप लगाया है कि विवाद के दौरान उसे फोन पर बार-बार धमकी दी जाती थी कि उसे झूठे मामले में फंसा दिया जाएगा और जान से मरवा दिया जाएगा। शिकायतकर्ता के अनुसार उसने इस संबंध में पहले भी पुलिस अधीक्षक बेमेतरा के समक्ष शिकायत की थी, लेकिन उसके अनुसार उस शिकायत पर अपेक्षित कानूनी कार्रवाई नहीं हुई।


वर्ष 2024 में दूसरी शादी की जानकारी मिलने का दावा-

तरुण कुमार शर्मा के अनुसार वर्ष 2024 में उसे जानकारी मिली कि उसकी पत्नी नेहा शर्मा ने राजेश तिवारी, पिता नंद कुमार तिवारी, ग्राम कटई, वर्तमान निवासी चंगोराभाठा, रायपुर के साथ शादी कर ली है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राजेश तिवारी भी पहले से विवाहित था। शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में दावा किया है कि उसकी पत्नी और राजेश तिवारी के बीच वर्ष 2024 में विवाह हुआ तथा विवाह के बाद दोनों के दो बच्चे भी हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि पुलिस जांच अथवा न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से होना बाकी है।


सोशल मीडिया पर बदनाम करने की शिकायत का भी जिक्र-

मामले को और पेचीदा बनाते हुए शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में 15 जून 2024 को थाना नांदघाट में उसकी पत्नी द्वारा उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से दुष्प्रचार कर बदनाम करने की शिकायत किए जाने का उल्लेख किया है। तरुण कुमार शर्मा का दावा है कि उस शिकायत में उसकी पत्नी ने स्वयं रायपुर निवासी राजेश तिवारी के साथ आपसी सहमति से विवाह करने की बात स्वीकार की थी। शिकायतकर्ता इसी कथित स्वीकारोक्ति को अपने आरोप के समर्थन में महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा है।


कानूनी कार्रवाई की मांग-

शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक बेमेतरा से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार अपराध दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) लागू हो चुकी है। इसलिए दूसरी शादी से संबंधित किसी कथित अपराध में घटना की तारीख और लागू कानून के आधार पर संबंधित धाराओं का निर्धारण पुलिस एवं न्यायालय द्वारा किया जाएगा। केवल शिकायत में किसी धारा का उल्लेख होना अपने आप में अपराध सिद्ध होने के बराबर नहीं है।


पुलिस जांच के बाद सामने आएगी वास्तविक स्थिति-

पूरे मामले में अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या नेहा शर्मा और राजेश तिवारी का विवाह उस समय हुआ था, जब उनके पूर्व वैवाहिक संबंध कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुए थे? क्या कोई वैध तलाक की डिक्री मौजूद थी? क्या कथित दूसरी शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आवश्यक वैधानिक शर्तों का उल्लंघन करती थी? और क्या शिकायत में लगाए गए अन्य आरोप प्रमाणित होते हैं?


इन सभी बिंदुओं की पुष्टि दस्तावेजों, विवाह संबंधी प्रमाण, न्यायालयीन रिकॉर्ड, संबंधित पक्षों के बयान तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकेगी। फिलहाल तरुण कुमार शर्मा ने पुलिस अधीक्षक बेमेतरा से पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई और अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की है। अब देखना होगा कि पुलिस शिकायत पर क्या कार्रवाई करती है और जांच में दूसरी शादी तथा पूर्व विवाह से संबंधित आरोप कितने सही पाए जाते हैं।


नोट :- इस समाचार में दूसरी शादी, धमकी, सोशल मीडिया पर बदनाम करने तथा पूर्व विवाह के आरोप शिकायतकर्ता के आवेदन के आधार पर हैं। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है और संबंधित महिला एवं अन्य पक्षों का पक्ष पुलिस जांच/न्यायिक प्रक्रिया में सामने आना शेष है।

शालिनी न्यूज़ एजेंसी जांजगीर चांपा

संवाददाता राकेश कुमार साहू |

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