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नगर निगम रायपुर के राजस्व विभाग द्वारा सभी जोनो में लगातार बकाया राजस्व वसूली अभियान जारी.....

Aug 21
3 min read
  • नगर निगम को बकाया राशि अदा ना करने वालो पर कार्रवाई प्रगति पर.....

  • दिनांक 30 सितम्बर 2026 तक वर्तमान वर्ष के संपत्तिकर का पूर्ण भुगतान करने वाले करदाताओं को संपत्तिकर में नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है....

पत्रकार अमृतेश्वर सिंह की कलम से:-

रायपुर - नगर पालिक निगम रायपुर के राजस्व विभाग द्वारा आयुक्त संबित मिश्रा के आदेशानुसार उपायुक्त राजस्व डॉ. अंजलि शर्मा एवं सभी जोन कमिश्नरों के मार्गदर्शन में जोन सहायक राजस्व अधिकारियों सहित राजस्व कर्मचारियों की उपस्थिति में सभी 10 जोनो में निगम हित में प्रतिदिन बकाया राजस्व वसूली अभियान निरंतर तेज गति से प्रगति पर है।

इसके अंतर्गत आज नगर निगम जोन 2 क्षेत्र वार्ड 27 में 2007-08 से 150863 रूपए के बकायेदार अंजलि कुमार सोमानी केसरदेव सोमानी की संपत्ति को बकाया अदा ना करने पर तत्काल जोन 2 राजस्व विभाग द्वारा सीलबंद कर दिया गया। वार्ड 27 में वर्ष 2021-22 से 13694 रूपए के बकायेदार मनीष कक्कड विनोद कक्कड की संपत्ति को एवं वार्ड 27 में वर्ष 2022-23 से 10609 रूपए के बकायेदार विनोद कक्कड रामचरण कक्कड की संबंधित संपत्ति को स्थल पर तत्काल सीलबंद करने की कार्रवाई जोन 2 राजस्व विभाग द्वारा की गई।

जोन 7 राजस्व विभाग द्वारा आज स्वामी आत्मानंद वार्ड क्रमांक 68 में नेशनल कार्पोरेट पार्क स्थित सनसाइन इन्फा बिल्ड कार्पोरेशन के ऑफिस द्वारा वर्ष 2015-16 से 304065 रूपए के बकाये को नगर निगम को अदा ना करने पर संबंधित संपत्ति को स्थल पर तत्काल सीलबंद करने की कार्रवाई की गई।

जोन 8 राजस्व विभाग द्वारा डिमांड बिल डिमांड नोटिस अंतिम नोटिस के बाद भी विगत अनेक वर्षों से रायपुर नगर निगम जोन 8 को संपत्तिकर अदा नहीं करने पर जोन अंतर्गत वीर सावरकर नगर वार्ड कमांक 1 में प्रीतम सिंग जीत सिंग की 2 संपत्तियों 647964 रूपए एवं 71143 रू. के बकाये को अदा ना करने पर संबंधित संपत्तियां ताला लगाकर तत्काल सीलबंद कर दी गई। वहीं पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड कमांक 2 अंतर्गत प्रेमशील स्टील प्रोपराईटर संजय कुमार लुनिया द्वारा स्थल पर राजस्व वसूली अभियान कार्रवाई के पश्चात संबंधित व्यवसायिक परिसर संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई के उपरांत व्यवसायिक परिसर में नियमानुसार बढाई गई 264789 रूपए की देयकर राशि स्थल पर ही तत्काल नगर निगम जोन 8 राजस्व विभाग की टीम को भुगतान कर दिया गया।


जोन 9 राजस्व विभाग द्वारा डिमांड बिल डिमांड नोटिस अंतिम नोटिस जारी करने के बाद भी नगर निगम जोन 9 राजस्व विभाग को देय संपत्तिकर का भुगतान ना करने पर संबंधित 2 बडे बकायेदारो वार्ड कमांक 10 क्षेत्र में 2010-11 से 1087399 रूपए के बकायेदार विजय पाण्डेय द्वारा बकाया राशि अदा ना करने पर उनकी संबंधित संपत्ति को तत्काल सीलबंद कर दिया गया। वहीं वर्ष 2021-22 से 90492 रूपए के बकायेदार मधुसूदन गौतम की संबंधित संपत्ति को नगर निगम जोन 9 को बकाया राशि अदा ना करने पर स्थल पर तत्काल सीलबंद कर दिया गया।


जोन 6 राजस्व विभाग द्वारा नगर निगम जोन 6 को बकाया राशि अदा ना करने वाले संबंधित जोन 6 अंतर्गत वार्ड 63 अंतर्गत व्यवसायिक संपत्ति दुकानो को अभियानपूर्वक तत्काल सीलबंद करने की कार्रवाई की गई। रायपुर नगर निगम राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 30 सितंबर 2026 तक वर्तमान वर्ष के सम्पतिकर का पूर्ण भुगतान करने वाले सभी सम्पतिकरदाता नागरिकों को सम्पतिकर में नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है. नगर निगम रायपुर द्वारा सभी सम्पतिकरदाताओ से अपने वर्तमान वर्ष के सम्पतिकर का शीघ्र पूर्ण भुगतान नगर निगम को करके सम्पतिकर में नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट का वांछित लाभ अधिक से अधिक संख्या में प्राप्त करने की निरन्तर विनम्र अपील की जा रही है |

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