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आरोपियों को सात-सात वर्ष कारावास, जमीन विवाद में वृद्ध से मारपीट...

Dec 4, 2023
2 min read



























ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-

धार - सरदारपुर के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने जमीन विवाद में वृद्ध व्यक्ति से मारपीट कर क्षति पहुंचाने वाले अभियुक्तों को कारावास तथा जुर्माने का दण्डादेश सुनाया है। न्यायालय ने अभियुक्त कालू पिता नानाजी (65) , सगीबाई पति कालू (60) तथा सावरियां उर्फ सांवर सिंह पिता कालू (27) सभी निवासीगण ग्राम छड़ावद,थाना राजगढ़, तहसील सरदारपुर को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया है ! प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र शर्मा ने की ।


अभियोजन का अभियोग संक्षिप्त में इस प्रकार था कि दि 21अक्टूबर 2019 को फरियादी महेश पिता बाबूलाल निवासी -झाबुआ ने थाना राजगढ पर यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह तथा उसके पिता बाबूलाल राठौर झाबुआ में रहते हैं तथा ग्राम छड़ावद में उनके पैतृक भूमि है जिस पर वह खेती करते हैं घटना वाले दिन जब वह अपने खेत पर सोयाबीन की कटाई करवाने के लिए झाबुआ से ग्राम छड़ावद आए थे तो पुराने जमीन के विवाद के चलते आरोपी कालू पिता नाना सोलंकी ने उसके पिता को अश्लील गालियां दी थी और खेत पर नहीं आने की धमकी दी और इसी बीच आरोपी कालू के पुत्र सांवरिया उर्फ सावर सिंह ने जान से मारने की नीयत से बाबूलाल के साथ मारपीट की थी तथा आरोपी कालू की पत्नी सगीबाई ने भी बाबूलाल पर पत्थरों से हमला किया । जिससे फरियादी के पिता बाबूलाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे ।


पुलिस ने भादवि की अपराधिक धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया । आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया । अभियोजन की ओर से न्यायालय मे 12 साक्षीयों के कथन करवाये गए। न्यायालय ने अभियोजन की साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए तीनों अभियुक्तगणों को सात -सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा पाँच – पाँच हजार रु के अर्थ दंड से पृथक-पृथक दंडित किये जाने का दंडादेश सुनाया । तथा अर्थ दंड अदा ना किए जाने की दशा में छ: माह का अतिरिक्त कारावास भुगताएं जाने का आदेश भी प्रदान किया ।

 
 
 

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