रेरा का बड़ा एक्शन: बिलासपुर की 'सौराष्ट्र' परियोजना का पंजीयन और विकास अनुज्ञा निरस्त...

ब्रेकिंग ADN न्यूज़:-
छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने बिलासपुर जिले के अग्रय नगर, वार्ड 12 (खसरा नंबर 1551) में स्थित प्रमोटर नमन गोयल की 'सौराष्ट्र' रियल एस्टेट परियोजना का रेरा पंजीयन निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रोजेक्ट की स्वीकृत विकास अनुज्ञा (Development Permission) रद्द किए जाने के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए की गई है।
प्राधिकरण ने 05 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि जब प्रोजेक्ट की विकास अनुमति ही खत्म कर दी गई है, तो उसका रेरा पंजीयन वैध नहीं रखा जा सकता। CGRERA के इस कदम से स्पष्ट है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के संचालन के लिए वैधानिक अनुमतियों और नियमों का पालन अनिवार्य है।
निवेशकों और खरीदारों के लिए अपील -
प्राधिकरण ने आम नागरिकों और संभावित निवेशकों को आगाह किया है कि वे किसी भी मकान, भूखंड या फ्लैट में पैसे लगाने से पहले संबंधित प्रोजेक्ट की वर्तमान रेरा स्थिति और विकास अनुमतियों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल जरूर करें।
प्रोजेक्ट के पंजीयन और वैधानिक स्थिति की पुष्टि के लिए CGRERA की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
अधिक जानकारी या सहायता के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 0771-4918927 पर संपर्क किया जा सकता है।






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