धमतरी में अवैध शराब पर पुलिस का बड़ा एक्शन, महिला समेत दो गिरफ्तार...
- ANIS LALA DANI

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ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-
धमतरी :- आगामी त्योहारी सीजन से पहले अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की है। सिटी कोतवाली और भखारा पुलिस ने कुल 159 पौवा देशी शराब जब्त करते हुए एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों कार्रवाइयों में लगभग 28.6 बल्क लीटर शराब और कुल 13 हजार 760 रुपये का मशरूका जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए अवैध शराब, जुआ-सट्टा और नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिले में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ सघन चेकिंग और मुखबिर तंत्र के माध्यम से अवैध कारोबारियों की जानकारी जुटाई जा रही है। इसी अभियान के तहत सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शीतला मंदिर गली नयापारा में एक महिला अपने घर के पीछे गली में अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री कर रही है। पुलिस ने सूचना की पुष्टि करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। एक आरक्षक को सादे कपड़ों में 200 रुपये का नोट देकर डमी ग्राहक बनाकर महिला के पास भेजा गया।
डमी ग्राहक द्वारा शराब खरीदने के बाद अवैध बिक्री की पुष्टि हो गई। इसके तत्काल बाद पुलिस टीम और महिला पुलिस बल ने मौके पर घेराबंदी कर महिला को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार महिला की पहचान 38 वर्षीय चित्ररेखा मानिकपुरी पति मन्नूदास मानिकपुरी के रूप में हुई है। वह गार्डन चौक गोकुलपुर वार्ड की निवासी है और वर्तमान में शीतला मंदिर गली नयापारा महात्मा गांधी वार्ड में रह रही थी।
पुलिस ने महिला के कब्जे से 17 पौवा देशी प्लेन मदिरा, 32 पौवा देशी मसाला मदिरा और एक पौवा टेस्ट परचेज शराब समेत कुल 49 पौवा शराब जब्त की। इसकी मात्रा करीब 8.82 बल्क लीटर बताई गई है। शराब की कीमत 4 हजार 640 रुपये आंकी गई। इसके साथ बिक्री की 400 रुपये और टेस्ट परचेज में इस्तेमाल किए गए 200 रुपये समेत कुल 4 हजार 960 रुपये का मशरूका जब्त किया गया। इस मामले में सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 212/2026 दर्ज कर आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई।





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