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साय कैबिनेट के बड़े फैसले...

15 hours ago
2 min read

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-

रायपुर। छत्तीसगढ़ में युवाओं, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के मोर्चे पर राज्य सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। बुधवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संपन्न हुई कैबिनेट की अहम बैठक में कई जनहितैषी प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इन फैसलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोलने से लेकर प्रदेश के अतिथि व्याख्याताओं की चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव शामिल हैं।


















कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:


पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण -

राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीर जवानों को बड़ी सौगात देते हुए तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के लिए 'छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026' को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब प्रदेश के पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर होने वाली भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने इनके लिए नियुक्ति, आयु सीमा, सेवा शर्तें और चयन प्रक्रिया के नए मापदंड भी तय कर दिए हैं।


अतिथि व्याख्याता नीति-2026 में बड़े बदलाव, स्थानीय युवाओं को तरजीह -

उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने 'अतिथि व्याख्याता नीति-2026' के संशोधित प्रारूप पर मुहर लगाई है।


  • स्थानीय को प्राथमिकता: नए नियमों के मुताबिक, यदि चयन के दौरान मेरिट सूची में दो उम्मीदवारों के अंक समान आते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

  • अनुभव के अंकों में बदलाव: अनुभव के लिए तय किए गए अधिकतम 30 अंकों के नियम को स्पष्ट किया गया है। अब सरकारी कॉलेजों के साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालयों में भी एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 5 महीने पढ़ाने वाले शिक्षकों को 5 अतिरिक्त अंक मिलेंगे।

  • वेतन और छुट्टियां: मानदेय की पुरानी विसंगतियों को दूर करते हुए अब 'कालखंड (Period)' के बजाय 'कार्य-दिवस (Working Days)' के आधार पर वेतन दिया जाएगा। साथ ही इनके कार्य-दायित्व और आकस्मिक अवकाश के नियम भी स्पष्ट कर दिए गए हैं। विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को खाली पदों पर दोबारा मौका भी दिया जाएगा।


फिल्म 'हनुमान अंश' हुई टैक्स फ्री -

बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा बीते 10 सितंबर 2026 को की गई घोषणा पर अमल करते हुए फिल्म 'हनुमान अंश' को प्रदेश में टैक्स फ्री करने का आधिकारिक अनुसमर्थन किया गया। इसके तहत सिनेमाघरों को दर्शकों से लिए जाने वाले एसजीएसटी (SGST) के हिस्से की पूरी भरपाई अब राज्य का वाणिज्यिक कर विभाग करेगा।


इन महत्वपूर्ण फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार रोजगार संवर्धन, स्थानीय युवाओं को तरजीह और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

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