हाईकोर्ट सख्त, बिलसपुर SSP से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा...
- ANIS LALA DANI

- 5 days ago
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ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-
बिलासपुर :- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे पर चलती कार में सनरूफ से बाहर निकलकर युवतियों के स्टंटबाजी पर एसएसपी से एफिडेविट मांगा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने रजनेश सिंह से पूछा है कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है। भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद चलती कारों में स्टंट करने और रील बनाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं।
सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पुलिस कानून के अनुसार लगातार कार्रवाई कर रही है। यह भी बताया गया कि 4 अगस्त को सामने आए मामले में SSP ने एक्शन लेते हुए संबंधित कार और उसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कार चालक और वाहन में सवार युवतियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
हाईकोर्ट ने केवल कार्रवाई के दावे से संतुष्ट होने के बजाय SSP को व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। इसमें बताना होगा कि वायरल वीडियो के आधार पर किन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। पूर्व में दिए गए न्यायालय के आदेशों का पालन कैसे सुनिश्चित किया गया और भविष्य में इस तरह की खतरनाक स्टंटबाजी रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई आज तय की है। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई और SSP की ओर से दाखिल किए जाने वाले हलफनामे पर सुनवाई होगी।
इससे पहले भी हाईकोर्ट सार्वजनिक सड़कों पर स्टंटबाजी को लेकर कड़ी नाराजगी जता चुका है और पुलिस को तत्काल एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दे चुका है। हाल ही में कोनी-सेंदरी रोड पर चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर युवतियों के रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यह घटना नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक नियमों की खुली अनदेखी मानी जा रही है।




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