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गांधी जयंती: आज रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध...

Oct 2
2 min read

ब्रेकिंग ADN न्यूज़:-

रायपुर:  नगर निगम के आदेश के मुताबिक 2 अक्टूबर को निगम क्षेत्र में सभी मांस-मटन की दुकानें और पशुवध गृह बंद रहेंगे। गांधी जयंती के मौके पर रायपुर नगर निगम ने शहर में मांस और मटन की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए निगरानी और कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।


गांधी जयंती पर क्यों लगाया गया प्रतिबंध

नगर निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार, गांधी जयंती के अवसर पर अहिंसा के संदेश को ध्यान में रखते हुए मांस-मटन की बिक्री पर रोक लागू की गई है। निगम की टीमें सुबह से ही शहर के अलग-अलग इलाकों में निरीक्षण करेंगी और प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करेंगी।


दुकान खुली मिली तो जब्त होगा सामान

प्रशासन ने साफ किया है कि प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई मांस-मटन की दुकान खुली मिलती है या चोरी-छिपे बिक्री की जाती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मौजूद मांस को जब्त करने के साथ नियम तोड़ने वाले दुकानदार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।


होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी लागू रहेगा आदेश

प्रतिबंध का दायरा केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं है। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में भी आज मांस-मटन बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। जांच के दौरान अगर किसी प्रतिष्ठान में प्रतिबंधित सामग्री मिलती है, तो निगम की टीम उसे जब्त कर सकती है। संबंधित संचालक पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।


जोन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें रखेंगी नजर

नगर निगम ने सभी जोन कमिश्नरों और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों की टीमें दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच करेंगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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