बर्तन और गिफ्ट का लालच देकर रची साजिश, तीन महिलाओं को झांसे में लेकर लाखों के जेवर ले उड़ीं ठग महिलाएँ....

ब्रेकिंग ADN न्यूज़:- कोमाखान: कोमाखान थाना अंतर्गत ग्राम चंदरपुर में दो अज्ञात शातिर महिलाओं द्वारा गहनों के नए डिजाइन बनाने, कंप्यूटर स्कैनिंग और भारी-भरकम राशि दिलाने का झांसा देकर एक ही परिवार की तीन महिलाओं से करीब ₹2.99 लाख मूल्य के सोने-चांदी के जेवर ठगने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
विश्वास जीतने के लिए पहले लौटाए थे जेवर:
मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम चंदरपुर निवासी प्रार्थीया लीना साहू (24 वर्ष, पति: परमेश्वर साहू) के घर 14 अक्टूबर 2026 की सुबह लगभग 9:30 बजे एक अज्ञात महिला पहुँची और पुराने टूटे-फूटे बर्तन के बदले नए बर्तन देने का झांसा दिया। भरोसा जीतकर उसने पुराना कुकर और टिन की बोतलें लीं तथा अगले दिन (15 अक्टूबर) अपनी एक अन्य सहेली के साथ आकर नई कढ़ाई दे दी। इसके बाद दोनों महिलाओं ने सुनियोजित तरीके से जाल बिछाया और कहा कि यदि चांदी के जेवर दिए जाएँ, तो उनका डिजाइन कंप्यूटर में स्कैन कर बाहर भेजा जाता है, जिसके बदले पैसे मिलते हैं। परिवार ने पहले 20 ग्राम चांदी की बिछिया और फिर 12 तोले की चांदी की पायल दी, जिसे ठग महिलाओं ने अगले दिन सुरक्षित वापस लौटा दिया। परिवार का पूरी तरह विश्वास जीतने के लिए उन्होंने गिफ्ट के तौर पर एक टिफिन, एक कुकर और ₹500 नकद भी दिए।
₹40-40 हजार का झांसा देकर ले उड़ीं लाखों के जेवर:
ठग महिलाओं के झांसे में पूरी तरह आने के बाद उन्होंने कहा कि "और भी अच्छे सोने-चांदी के जेवर दीजिए, स्कैनिंग के एवज में आप सभी को ₹40,000-₹40,000 मिलेंगे।" इस लालच में आकर परिवार की तीनों महिलाओं—प्रार्थीया लीना साहू, उनकी सास सुकवारो बाई और देवरानी पूनम साहू ने कुल ₹2,99,000 मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण दोनों महिलाओं को सौंप दिए:
लीना साहू: सोने का लॉकेट (10 नग), चांदी की बड़ी पायल और सोने की बाली (कुल कीमत ₹1.05 लाख)।
सुकवारो बाई: सोने का तुलसी पत्ता लॉकेट (7 नग), सोने के टॉप्स और चांदी की ऐंठी (कुल कीमत ₹1.15 लाख)।
पूनम साहू: सोने का झुमका, सोने का लॉकेट (8 नग) और चांदी की हाफ करधन (कुल कीमत ₹79 हजार)।
ठगी का अहसास होने पर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट:
गहने लेकर जाने के बाद जब दोनों अज्ञात महिलाएँ दो दिनों तक वापस नहीं लौटीं, तब परिजनों को अपने साथ हुई ठगी का अहसास हुआ। आपस में विचार-विमर्श करने के बाद प्रार्थीया ने 20 अक्टूबर 2026 को कोमाखान थाने पहुँचकर आपबीती बताई। पुलिस ने प्रार्थीया की रिपोर्ट पर दोनों अज्ञात महिलाओं के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(3), 318(4) और 3(5) के तहत मामला पंजीकृत कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। #KomakhanNews #MahasamundNews #ChhattisgarhCrime #FraudCase #PoliceInvestigation #CGNews #CrimeNews #LocalNews #BreakingADNNews






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