गोल चौक रोहिणीपुरम में आवासीय क्षेत्र की अनाधिकृत दुकान सीलबंद....
नगर निगम जोन 5 ने गोल चौक रोहिणीपुरम में आवासीय क्षेत्र में व्यबसायिक भवन निर्माण कर व्यवसायिक उपयोग करने पर सावित्री वर्मा की एक शेष अनाधिकृत दुकान को खाली करवाकर सीलबंद करने की कार्रवाई की |

पत्रकार अमृतेश्वर सिंह की कलम से :-
रायपुर :- रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश और जोन 5 कमिश्नर राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान कार्यपालन अभियंता पद्माकर श्रीवास, सहायक अभियंता नागेश रामटेके और उपअभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर उपस्थित रहे।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड क्रमांक 40 के अंतर्गत गोल चौक, रोहिणीपुरम क्षेत्र में सावित्री वर्मा द्वारा आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक भवन बनाकर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलने पर गत 26 सितंबर 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 303 के प्रावधान के तहत नोटिस जारी किया गया था। संबंधित व्यक्ति को स्वतः एक सप्ताह के भीतर व्यावसायिक उपयोग बंद करने के निर्देश दिए गए थे, साथ ही आदेश का पालन न करने पर निगम की ओर से कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी।
निर्धारित समयावधि में आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक उपयोग स्वतः बंद न किए जाने के बाद, आज नगर निगम जोन 5 नगर निवेश विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गोल चौक, रोहिणीपुरम स्थित सावित्री वर्मा की इस अनाधिकृत दुकान को खाली करवाकर सीलबंद कर दिया गया है। #Raipur #NagarNigam #Rohinipuram #IllegalConstruction #UnauthorizedShop #SealingAction #MunicipalAction #breakingADNnews






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