शराब के खर्च के लिए राहगीर की हत्या कर लूटे थे पैसे और मोबाइल....
- ANIS LALA DANI

- 3 hours ago
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ब्रेकिंग ADN न्यूज़:-
अभनपुर:- अभनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मानिकचौरी में हुई हत्या और लूट की सनसनीखेज वारदात का रायपुर ग्रामीण पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में एक नाबालिग समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल धारदार चाकू सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक 4 सितंबर की रात वेदप्रकाश ध्रुव उर्फ धुनू और छबी जांगड़े उर्फ धोंधी मानिकचौरी रेलवे फाटक के पास शराब पी रहे थे। खर्च के लिए पैसे नहीं होने पर दोनों ने राहगीरों को लूटने की योजना बनाई। रात करीब 1 बजे दोनों मोटरसाइकिल से अभनपुर की ओर निकले। हसदा मोड़ के पास उन्होंने एक राहगीर को पेट्रोल खत्म होने का बहाना बनाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं रोकने पर उसका पीछा कर उसे ओवरटेक कर रोक लिया।
विरोध करने पर चाकू से हमला, मोबाइल और नकदी लूटी
पुलिस के अनुसार राहगीर को रोकने के बाद छबी जांगड़े ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद वेदप्रकाश ने भी उसे पकड़ लिया। विरोध करने पर साथ मौजूद नाबालिक ने धारदार चाकू से हमला कर दिया, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया। इसके बाद आरोपी उसका मोबाइल और 1000 रुपये नकद लेकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही अभनपुर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां व्यक्ति मृत अवस्था में मिला। उसकी मोटरसाइकिल भी घटनास्थल के पास पड़ी थी। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू की।
CCTV और तकनीकी साक्ष्यों से आरोपियों तक पहुंची पुलिस
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले। इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से जांच आगे बढ़ाई गई। जांच के दौरान तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें पुलिस के मुताबिक उन्होंने वारदात में शामिल होना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर धारदार चाकू सहित अन्य सामग्री बरामद कर जब्त की गई। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 126(2), 309(4), 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
नाबालिक आरोपी पहले भी कई मामलों में रह चुका है शामिल
पुलिस के अनुसार मामले में शामिल नाबालिक पहले भी कई अपराधों में संलिप्त रहा है। किशोर न्याय बोर्ड से जमानत मिलने के बाद वह बाल संप्रेक्षण गृह माना से बाहर आया था। थाना राजिम के एक मामले में वह 12 अगस्त 2026 को जमानत पर बाहर आया था। रायपुर ग्रामीण पुलिस ने कहा है कि गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है और कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है।







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