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समय से पहले लोन चुकाने पर नहीं लगेगा किसी तरह का चार्ज,आरबीआई ने दी बिजनेस लोन लेने वालों को बड़ी राहत....

Jul 7, 2025
2 min read

ब्रैकिंग ADN न्यूज़ :-

नईदिल्ली/ मुंबई:- अगर आपने फ्लोटिंग रेट पर कारोबारी उद्देश्य से किसी तरह का बैंकिंग कर्ज (बिजनेस लोन) लिया हुआ है तो बेझिझक उसे समय से पहले भुगतान करके बंद करा सकेंगे और उस पर कोई शुल्क (फोरक्लोजर चार्ज) नहीं लगेगा। आरबीआई का यह नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसके तहत कारोबारी लोन लेने वाले व्यक्तियों या छोटी और मझोली औद्योगिकी इकाइयां (एसएमई) अब निर्धारित अवधि से पहले कर्ज का भुगतान बगैर किसी अतिरिक्त शुल्क दिए कर सकते हैं। अभी तक इस तरह के कर्ज को समय से पहले चुकाने पर बैंकों की तरफ से फोरक्लोजर वसूला जाता है। आरबीआई के इस नियम से ग्राहक एक बैंक की सेवा से संतुष्ट नहीं होने पर दूसरे बैंक से कर्ज लेकर पहले वाले बैंक का आसानी से भुगतान कर सकेंगे। लोन स्वीकृक्ति पत्र में यह स्पष्ट तौर पर लिखा होगा कि पूर्व भुगतान शुल्क लागू होंगे या नहीं। इससे कोई गलतफहमी नहीं रहेगी।

50 लाख रुपए तक के लोन पर राहत

आरबीआई ने कहा, 50 लाख रुपए तक के किसी भी लोन पर भी पूर्व भुगतान शुल्क – नहीं वसूला जाएगा। आरबीआई को अध्ययन में इस बात का पता चला – कि वित्तीय संस्थान ग्राहकों को – समय से पहले कर्ज अदायगी को – लेकर हतोत्साहित करते हैं। इससे ग्राहकों को कई बार कम दर पर कर्ज लेने से वंचित रहना पड़ जाता है। आरबीआई ने कहा कि अगर कोई ग्राहक कर्ज का आंशिक या । पूरा भुगतान पहले करना चाहता है तो वो किसी भी स्रोत से कर सकता है। इसके लिए कोई लॉक-इन पीरियड नहीं होगा। वहीं, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट सुविधा लेने वालों को अगर सुविधा रिन्यू नहीं करानी है, तो तय तारीख से पहले बैंक को । सूचना देनी होगी, ऐसे में भी कोई प्री-पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा

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