छत्तीसगढ़ में बढ़ाई गई जनहित क्रांति पार्टी पर पाबंदी, गृह विभाग ने जारी किया नया आदेश...

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-
रायपुर: छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने जनहित क्रांति पार्टी को अवैध संगठन करार देने की समय-सीमा एक साल के लिए और बढ़ा दी है। इस सिलसिले में गृह (सी-अनुभाग) विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
नई अधिसूचना के मुताबिक, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत यह कार्रवाई की गई है। इसके तहत संबंधित संगठन पर लगा प्रतिबंध आगामी 17 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगा और अगले एक साल तक पूरे प्रदेश में लागू रहेगा।
राज्य शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधिकारों का उपयोग करते हुए पिछले आदेश की अवधि को आगे बढ़ाया गया है। पूर्व में गृह विभाग द्वारा 12 दिसंबर 2025 को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे, जिनकी मियाद पूरी होने से पहले पाबंदी को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार, इस संगठन को लेकर शासन की पाबंदियां आने वाले समय में भी पूरी सख्ती से जारी रहेंगी।






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