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यातायात नियमों के उल्लंघन पर सरगुजा पुलिस की बड़ी कार्रवाई.....

Jul 31
3 min read

ब्रेकिंग ADN न्यूज़:-

सरगुजा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में यातायात शाखा ने ड्रंक एंड ड्राइव के दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए शराब के नशे में बाइक चला रहे दो चालकों को पकड़ा। दोनों मामलों में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने प्रत्येक चालक पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इस तरह दोनों मामलों में कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में जिलेभर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। इसी अभियान के तहत यातायात शाखा की टीम नियमित रूप से विभिन्न स्थानों पर वाहन जांच अभियान चला रही है।


पहले मामले में यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल क्रमांक CG-29-AG-3955 को रोककर चालक से पूछताछ की। चालक ने अपना नाम राजू राजवाड़े, पिता बिशुन राजवाड़े, उम्र 24 वर्ष, निवासी बतरा, थाना जयनगर, जिला सूरजपुर बताया। पुलिस को चालक की गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद मौके पर ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई। जांच में यह पुष्टि हुई कि चालक शराब के नशे में वाहन चला रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की।


दूसरे मामले में यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल क्रमांक CG-15-ED-3861 को रोका। वाहन चालक ने अपना नाम राकेश तिर्की, पिता राजकुमार तिर्की, उम्र 29 वर्ष, निवासी पटपरिया, थाना गांधीनगर बताया। इस चालक की भी ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई, जिसमें उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।


दोनों मामलों की सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने शराब पीकर वाहन चलाने को गंभीर अपराध मानते हुए प्रत्येक आरोपी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस प्रकार दोनों मामलों में कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड वसूला गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शराब के नशे में वाहन चलाना न केवल चालक बल्कि अन्य राहगीरों और वाहन चालकों के जीवन के लिए भी बड़ा खतरा बनता है। ऐसे मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


सरगुजा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करें, वाहन चलाते समय शराब या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन न करें तथा हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। पुलिस का मानना है कि नियमों के पालन से सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। अभियान के दौरान यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त सहित यातायात शाखा के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में आगे भी नियमित जांच अभियान जारी रहेगा और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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