7.25 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत, एम-ऊर्जा योजना की बढ़ी अवधि...

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-
रायपुर :- छत्तीसगढ़ के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हाल ही में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (एम-ऊर्जा) योजना के तहत दी जा रही रियायतें पहले की तरह जारी रहेंगी। सरकार के इस बड़े फैसले से प्रदेश के लगभग 7.25 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा।
योजना की अवधि का विस्तार: एम-ऊर्जा योजना का लाभ लेने के लिए 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत की पात्रता अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया गया है। पहले यह सीमा 30 सितंबर 2026 तक निर्धारित थी।
200 यूनिट तक रियायत जारी: पात्र उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में पूर्ववत छूट मिलती रहेगी। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरा बिल माफ है; रियायत योजना के मौजूदा नियमों और प्रावधानों के तहत ही दी जाएगी।
किसे मिलेगा विशेष लाभ: इस निर्णय से उन मध्यम और सीमित आय वाले परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट से अधिक और 400 यूनिट तक है।
छूट और पात्रता सीमा में अंतर उपभोक्ताओं के लिए यह समझना जरूरी है कि योजना के प्रावधान किस तरह काम करते हैं:
बिल में रियायत: 200 यूनिट तक की बिजली खपत पर निर्धारित राहत।
पात्रता की सीमा: 400 यूनिट तक मासिक खपत वाले पात्र घरेलू उपभोक्ता।
नई अंतिम तिथि: 31 मार्च 2027 तक।
कुल लाभार्थी: लगभग 7.25 लाख परिवार।
बढ़ती बिजली की जरूरतों और महंगाई के इस दौर में, लगातार मिल रही इस रियायत से आम जनता के घरेलू बजट पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव कम होगा। घरों में पंखे, कूलर, फ्रिज और अन्य विद्युत उपकरणों के उपयोग के कारण होने वाली नियमित खपत को देखते हुए सरकार का यह कदम लाखों परिवारों के लिए मददगार साबित होगा। #Chhattisgarh #MEnergyScheme #ElectricityRelief #VishnuDeoSai #PowerConsumers #breakingADNnews






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