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रायगढ़ कोर्ट का फैसला: प्रेमी की हत्या कर शव जलाने वाली युवती गिरफ में....

Jul 28
2 min read

ब्रेकिंग ADN न्यूज़:-

रायगढ़ जिले में युवती ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पहले प्रेमी की हत्या कर दी थी। दोनों ने युवक का गला घोंटकर हत्या करने के बाद सबूत छिपाने के लिए शव पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी युवती को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना कापू थाना क्षेत्र की है। अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि 2 मार्च 2021 को ग्राम भोजपुर के कोटवार नैहर दास ने कापू थाने में सूचना दी थी कि यशोदा उर्फ दशोदा सारथी (35) का प्रेमी देवा उर्फ लखन सिदार निवासी महुआपाली, खरसिया 1 मार्च 2021 की रात करीब 8:30 बजे भोजपुर आया था।


इसके कुछ देर बाद रात करीब 9:30 बजे उसने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर तत्कालीन जांच अधिकारी धनीराम राठौर ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि घटना वाली रात मृतक देवा अपनी प्रेमिका यशोदा से मिलने आया था।इसी दौरान उसने यशोदा के साथ उसके दूसरे प्रेमी दुष्यंत यादव को देख लिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया।


विवाद के बाद यशोदा और दुष्यंत ने मिलकर देवा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए शव पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। अगले दिन यशोदा ने गांव के कोटवार को देवा द्वारा आत्महत्या करने की सूचना दी थी। पुलिस पूछताछ में यशोदा ने अपने दूसरे प्रेमी दुष्यंत यादव के साथ मिलकर हत्या करने और शव जलाने की बात स्वीकार की थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302 और 201 भारतीय दंड संहिता के तहत न्यायालय में चालान पेश किया था।


अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा अभिषेक शर्मा ने मामले में पेश सबूतों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यशोदा उर्फ दशोदा सारथी को हत्या का दोषी ठहराया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मृतक के परिजनों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 1 लाख रुपए की प्रतिकर राशि देने की अनुशंसा भी की गई है। मामले में फरार आरोपी दुष्यंत यादव की तलाश जारी है।

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