खाद-बीज कारोबार में बड़ी गड़बड़ी: 3 व्यापारियों पर FIR, 3 गोदाम सील और 9 दुकानों पर बैन....

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-
रायपुर - राजधानी में किसानों को अमानक कृषि सामग्री बेचने वालों पर प्रशासन ने सख्त चाबुक चलाया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर राज्य और जिला स्तरीय टीम की औचक छापेमारी में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। बिना लाइसेंस व्यापार और एक्सपायरी कीटनाशक बेचने के आरोप में 3 व्यापारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है।
FIR दर्ज: मेसर्स पुलकित बायोफर्टिलाइजर (हरियाणा) और रविन्द्र कुमार मित्तल से जुड़े प्रतिष्ठानों पर बिना प्राधिकार पत्र के व्यापार करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
गोदाम सील: अवैध पैकिंग सामग्री (बॉक्स, स्टीकर और सील) मिलने पर निधि मार्केटिंग सीएंडएफ उरकुरा का गोदाम सील कर दिया गया है। इसके अलावा जांच में असहयोग करने पर आरडी इंटरप्राइजेस और डीसी इंटरप्राइजेस के विक्रय केंद्रों पर भी ताला जड़ा गया है।
बिक्री पर प्रतिबंध: एकॉन क्रॉप साइंसेस इंडिया, एमिरॉन ओवरसीज, डेक्सीस एग्रो सॉल्यूशन, भास्कर कृषि केंद्र, अभनपुर कृषि केंद्र और सोपन एग्री केयर सहित कुल 9 संस्थानों में कृषि उत्पादों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
क्या मिलीं प्रमुख कमियां?
जांच दल को मौके से बिना लाइसेंस (प्राधिकार पत्र) के बीज व उर्वरक का कारोबार, एक्सपायरी डेट वाले कीटनाशकों का भंडारण और अवैध री-पैकिंग सामग्री जैसी गंभीर अनियमितताएं मिली हैं।
आगे की कानूनी प्रक्रिया: -
कृषि विभाग ने सभी दागी संस्थानों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। दस्तावेजों और जब्त सामग्री की पड़ताल के बाद उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसानों तक सही मानक वाले उत्पाद पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है और यह चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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