नाबालिग बेटे को बिना लाइसेंस बाइक देना पड़ा भारी: हादसे में जान गंवाने पर बेटे के साथ पिता को भी हुई जेल..

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-
दुर्ग: बिना लाइसेंस के बेटे को बाइक थमाना एक पिता के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। दुर्ग सत्र न्यायालय ने एक सड़क हादसे के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले बेटे को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा दी है, वहीं बिना लाइसेंस के वाहन देने के जुर्म में पिता को भी 3 महीने की साधारण जेल की सजा भुगतनी होगी। इस केस में अभियोजन पक्ष की पैरवी लोक अभियोजक द्रोण ताम्रकार ने की।
कैसे हुआ हादसा ?
यह दुर्घटना पिछले साल 4 अगस्त की रात करीब साढ़े आठ बजे कोलका स्थित इंदु आईटी स्कूल के पास हुई थी। आरोपी युवक मोहित बघेल तेज गति से लहराते हुए बाइक चला रहा था, जिस पर उसका दोस्त वासुदेव ठाकुर पीछे बैठा हुआ था। दोस्त द्वारा बार-बार मना करने और रफ्तार कम करने की गुहार लगाने के बावजूद चालक ने अनसुनी कर दी।
तभी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर दूसरी दिशा में जा पहुंची और सामने से आ रही एक एक्टिवा से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि एक्टिवा सवार शादान अली को सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई, जबकि उनके साथी उत्तम पांडे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मामले की सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर की अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
अभिभावकों के लिए सख्त संदेश -
मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के मुताबिक, यदि कोई वाहन मालिक अपने बच्चे या किसी ऐसे परिजन को गाड़ी सौंपता है जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो दुर्घटना होने पर वाहन मालिक पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई, भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान है। दुर्ग न्यायालय का यह आदेश हर उस माता-पिता के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो अपने नाबालिग या बिना लाइसेंस वाले बच्चों को वाहन चलाने की छूट दे देते हैं।
पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि इस तरह की लापरवाही पर लगाम कसने के लिए लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों में ऐसे कुल 201 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें साल 2024 में 13, साल 2025 में 78 और साल 2026 में 110 प्रकरण सामने आए हैं। आंकड़ों में साफ बढ़ोतरी इस बात की गवाही दे रही है कि बार-बार पुलिस कार्रवाई और सख्ती के बावजूद लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है।
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