सुचना प्रकाशन.....

ब्रेकिंग ADN न्यूज़:-
यह सूचित किया जाता है की वर्ष 2011 की रित याचिका (सिविल)सं.536 में दिए गए निदेशों के अनुसार, अपराधिक मामले - चाहे लाबित मामले या पूर्व में दोषसिद्धि के मामले में हों, वाले सभी अभ्यर्थिता वापिस लेने के अंतिम तारिक के अगले दिन से मतदान की तारिक से दो दिन पहले की अवधि के दौरान, तीन अवसरों पर समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में ऐसे आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा प्रकाशित करना आवश्यक है |टीवी चैनलों में प्रकाशन की घोषणा, मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के 48 घंटे की अवधि से पहले पूरी हो जानी चाहिए |

उपर्युक्त निर्वाचन के लिए नामित अभ्यर्थी श्रीमती डॉ.अनामिका पॉल ने अपने आपराधिक मामलों के बारे में सुचना की घोषणा की |






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