पुलिस की लापरवाही पर हाई कोर्ट सख्त, पूर्व विधायक बिक्रम पांडा को जमानत...
- ANIS LALA DANI

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ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-
कटक :- पुलिस की लापरवाही पर कड़ी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए, ओडिशा हाई कोर्ट ने सोमवार को बेरहामपुर के पूर्व विधायक बिक्रम पांडा को ज़मानत दे दी। उन्हें पिछले साल 6 अक्टूबर को सीनियर वकील और बीजेपी सदस्य पिताबास पांडा की हत्या के मामले में गिरफ़्तार किया गया था।
कोर्ट ने उन्हें तकनीकी आधार पर ज़मानत दी। जस्टिस आदित्य कुमार मोहपात्रा की सिंगल जज बेंच ने पूर्व विधायक को राहत देते हुए कहा कि पुलिस गिरफ़्तारी की ज़रूरी प्रक्रियाओं का पालन करने में नाकाम रही। जस्टिस मोहपात्रा ने पाया कि गिरफ़्तार करने वाले अधिकारी ने पांडा को हिरासत में लेते समय उन्हें गिरफ़्तारी के आधार के बारे में नहीं बताया था।
उन्होंने कहा, "यह कोर्ट बिना किसी हिचकिचाहट के यह कह सकता है कि गिरफ़्तार करने वाले अधिकारी ने BNSS, 2023 की धारा 47 और 48 में दिए गए ज़रूरी प्रावधानों का पालन नहीं किया और इस तरह, आरोपी-याचिकाकर्ता के अनुच्छेद 22(1) के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।" जस्टिस मोहपात्रा ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद, पुलिस अधिकारी अभी भी गिरफ़्तारी से जुड़ी ज़रूरी शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पांडा को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे चार्जशीट या चल रहे ट्रायल की मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा।




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