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सरकार का बड़ा फैसला: पूर्व अग्निवीरों के लिए तीन विभागों में विशेष भर्ती नियम...

11 hours ago
4 min read

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-

रायपुर :- छत्तीसगढ़ में सेना की अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी के पदों पर भर्ती के लिए विशेष नियम तैयार किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 15 अक्टूबर 2026 को जारी नियमों के अनुसार, पात्र पूर्व अग्निवीरों को इन तृतीय श्रेणी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि पूर्व अग्निवीरों का चयन 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची से किया जाएगा। उन्हें संबंधित विशेष भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा से छूट देने का प्रावधान बताया गया है। राज्य सरकार ने इससे पहले 30 सितंबर 2026 को मंत्रिपरिषद की बैठक में पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियमों को मंजूरी दी थी।


राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों के तहत पूर्व अग्निवीरों को तीन विभागों में सरकारी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। विभाग पद- गृह (पुलिस) विभाग पुलिस आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग वनरक्षक, जेल विभाग जेल प्रहरी, इन पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने का प्रावधान है। क्षैतिज आरक्षण का अर्थ है कि पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित आरक्षण संबंधित सामाजिक श्रेणियों के आरक्षण के भीतर समायोजित किया जाएगा। यह सामान्य आरक्षण व्यवस्था के अतिरिक्त अलग सामाजिक वर्ग नहीं बनाता।


पूर्व अग्निवीरों के लिए तैयार विशेष भर्ती नियमों में चयन प्रक्रिया को अलग रखा गया है। उपलब्ध नियम-विवरण के अनुसार, पात्र उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक योग्यता और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य चार वर्ष की सैन्य सेवा पूरी कर चुके अभ्यर्थियों की योग्यता और प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया निर्धारित करना है। हालांकि दस्तावेज सत्यापन, पूर्व सैन्य सेवा प्रमाणपत्र और अन्य लागू पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा।


नए नियमों का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों की बैचवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट निर्धारित करने के लिए दसवीं कक्षा में प्राप्त अंकों को आधार बनाया जाएगा। यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को मेरिट सूची में प्राथमिकता दी जाएगी। नियमों में यह विकल्प भी बताया गया है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से प्राप्त पूर्व अग्निवीरों की मेरिट सूची के आधार पर चयन सूची तैयार की जा सकेगी। सेना, नौसेना या वायुसेना द्वारा जारी दसवीं के समकक्ष मान्य शैक्षणिक प्रमाणपत्र को भी स्वीकार किए जाने का प्रावधान है।


भर्ती नियमों के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों की चयन प्रक्रिया में बैच के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी। पहले बैच के पात्र उम्मीदवारों के चयन पर विचार करने के बाद अगले बैच के अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इससे अलग-अलग बैचों के पूर्व अग्निवीरों के लिए चयन का क्रम निर्धारित रहेगा।


राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में विशेष छूट का भी प्रावधान किया है। पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। वहीं अन्य बैचों के पूर्व अग्निवीरों को तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह छूट संबंधित विभागीय भर्ती नियमों तथा सामान्य प्रशासन विभाग के अन्य लागू प्रावधानों के साथ निर्धारित सीमा के अधीन रहेगी। सभी प्रकार की छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अंतिम सीमा से अधिक नहीं हो सकेगी।


इस विशेष भर्ती व्यवस्था का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के पात्र स्थानीय निवासी पूर्व अग्निवीरों को दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक होगा कि उम्मीदवार ने भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत थल सेना, नौसेना या वायुसेना में चार वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूरी की हो। सैन्य सेवा पूरी करने और पात्रता प्रमाणित करने वाले आवश्यक दस्तावेज भर्ती प्रक्रिया में प्रस्तुत करने होंगे।


राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए अलग ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने का प्रावधान किया है। संबंधित विभागों द्वारा पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किए जाने के बाद पात्र पूर्व अग्निवीर इस पोर्टल से आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल साझा किए गए नियमों में आवेदन प्रारंभ होने की तारीख, रिक्त पदों की संख्या और पोर्टल के सक्रिय होने की जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक भर्ती विज्ञापन का इंतजार करना होगा।


अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को सेना के तीनों अंगों में चार वर्ष तक सेवा देने का अवसर मिलता है। सेवा अवधि पूरी करने के बाद पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार और पुनर्वास की व्यवस्था महत्वपूर्ण विषय रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 2026 में पुलिस, वन और जेल विभागों की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था। सितंबर में इसके भर्ती नियमों को मंत्रिमंडल की स्वीकृति दी गई। अब नियम जारी होने के बाद संबंधित विभागों में भर्ती प्रक्रिया लागू करने का रास्ता साफ हुआ है।


सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे पूर्व अग्निवीरों के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। उन्हें अपनी दसवीं की अंकसूची, सैन्य सेवा से संबंधित प्रमाणपत्र, स्थानीय निवास प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। हालांकि वास्तविक आवेदन प्रक्रिया, रिक्तियों की संख्या और दस्तावेजों की अंतिम सूची आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार ही निर्धारित होगी।

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