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खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: गंदगी मिलने पर सकरी का 'सुरेश कॉफी हाउस' सील, लाइसेंस निलंबित...

48 minutes ago
2 min read

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-

बिलासपुर :- बिलासपुर शहर में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में बिलासपुर के सकरी स्थित सुरेश कॉफी हाउस में जांच के दौरान गंदगी और अव्यवस्था मिलने पर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कॉफी हाउस को सील करने के साथ ही उसका लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है। खाद्य-औषधि प्रशासन विभाग के जिला अधिकारी आरआर देवांगन ने बताया कि सकरी स्थित सुरेश कॉफी हाउस का अचानक निरीक्षण किया गया था।

















निरीक्षण के दौरान संस्थान में खाद्य पदार्थों के निर्माण और रखरखाव में कई कमियां सामने आईं। जांच के दौरान पाया गया कि कॉफी हाउस में खाद्य पदार्थों को तैयार करते समय साफ-सफाई के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। परिसर में फर्श गीला मिला और सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं पाई गई। इसके अलावा कॉफी हाउस की दीवारों पर जाले लगे हुए थे। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तरीके से रखने की उचित व्यवस्था भी नहीं मिली। विभाग की टीम ने बताया कि संस्थान में खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई जरूरी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था।


निरीक्षण में यह भी सामने आया कि कॉफी हाउस में काम करने वाले कर्मचारियों की मेडिकल जांच नहीं कराई गई थी। इसके अलावा परिसर में पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था भी नहीं थी। खाद्य पदार्थों को बनाने के बाद उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जरूरी प्रबंध नहीं किए गए थे। विभाग ने इन सभी कमियों को गंभीर मानते हुए कार्रवाई की है।


खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सुरेश कॉफी हाउस में पहले भी जांच की गई थी। उस दौरान मिली कमियों को सुधारने के लिए संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। लेकिन संचालक की ओर से न तो व्यवस्था में सुधार किया गया और न ही विभाग के नोटिस का जवाब दिया गया। इसके बाद दोबारा जांच की गई और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की गई।


जांच के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने मौके से आलू गुंडा का नमूना भी लिया है। इसे खाद्य गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि नमूने में खाद्य गुणवत्ता से संबंधित कोई कमी पाई जाती है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ-सफाई में लापरवाही करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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