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बार संचालक के खिलाफ FIR, जन्माष्टमी पर शराब बिक्री का खुलासा...

Sep 5
3 min read

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-

रायपुर :- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शासन द्वारा घोषित शुष्क दिवस के बावजूद राजधानी रायपुर में चोरी-छिपे शराब बेचने का मामला सामने आया है। मौदहापारा थाना क्षेत्र स्थित प्लैटिनम बार से शराब बाहर निकालकर अवैध बिक्री की जा रही थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बार संचालक को शराब बेचते पकड़ा। मामले में आबकारी अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। वहीं बार के लाइसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग को प्रतिवेदन भेजने की तैयारी की जा रही है।


जानकारी के अनुसार, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शासन ने शुष्क दिवस घोषित किया था। इस दौरान शराब की बिक्री और उसे परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध था। इसके बावजूद मौदहापारा थाना क्षेत्र के गली नंबर-1 में पूनम होटल के सामने स्थित प्लैटिनम बार से चोरी-छिपे शराब निकालकर बाहर बेचने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस को इस संबंध में पहले भी शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मुखबिर से मिली सूचना और पूर्व शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मौदहापारा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस की जांच के दौरान रात करीब 10:30 बजे प्लैटिनम बार से शराब बाहर निकालकर अवैध बिक्री किए जाने की गतिविधि सामने आई। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए बार संचालक पलाश मल्होत्रा को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपी आदर्श स्कूल के पीछे देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है।


शराब और बिक्री की नकदी जब्त-

पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से 750 एमएल की एक बोतल सिमरन ऑफ मिन्टी जामुन अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 1,150 रुपये बताई गई है। इसके साथ ही शराब बिक्री से प्राप्त 2,300 रुपये नकद भी जब्त किए गए। इस तरह पुलिस ने कुल 3,450 रुपये का माल बरामद किया है। शुष्क दिवस के दौरान प्रतिबंध के बावजूद शराब बेचने का मामला पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ धारा 223 बीएनएस और धारा 34(1)(ब) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि प्रतिबंध के बावजूद बार से शराब बाहर कैसे निकाली गई और इस गतिविधि में अन्य लोगों की क्या भूमिका थी।


सुरक्षा गार्ड की भूमिका की भी जांच मामला केवल बार संचालक तक सीमित नहीं है। पुलिस बार में तैनात सुरक्षा गार्ड की भूमिका की भी जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक बार संचालक के साथ सुरक्षा गार्ड के खिलाफ भी पृथक रूप से धारा 170 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। जांच में अन्य किसी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आने पर उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।


प्लैटिनम बार के लाइसेंस पर भी संकट-

पुलिस कार्रवाई के बाद अब प्लैटिनम बार के आबकारी लाइसेंस पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। शासन की ओर से घोषित शुष्क दिवस के आदेश और आबकारी लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में आबकारी विभाग को अलग से प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। इसके आधार पर बार के लाइसेंस को निलंबित अथवा निरस्त करने की कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। शुष्क दिवस पर शराब की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध होने के बावजूद बार से शराब निकालकर बाहर बेचने का मामला सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई चर्चा में है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शासन के आदेशों का उल्लंघन कर अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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