दुर्ग सड़क हादसा मामले में चालक को 5 साल की सजा, पिता को भी जेल...

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-
दुर्ग :- दुर्ग पुलिस के मुताबिक 4 अगस्त 2025 की रात करीब 8:30 बजे सुपेला थाना क्षेत्र के कोहका स्थित इंदु आईटी स्कूल के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने एक्टिवा को टक्कर मार दी थी। हादसे में एक्टिवा चालक शादान अली की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे उत्तम पांडेय गंभीर रूप से घायल हुए।
जांच में सामने आया कि मोटरसाइकिल चालक मोहित कुमार बघेल लापरवाही से वाहन चला रहा था। हादसे के समय उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। पुलिस ने यह भी पाया कि उसके पिता मोहन लाल बघेल ने बिना लाइसेंस के बावजूद उसे मोटरसाइकिल चलाने दी थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
दुर्ग सत्र न्यायालय ने मोहित कुमार बघेल को विभिन्न धाराओं के तहत कुल सजा सुनाई। उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 105(2) में 5 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 110(2) में 3 वर्ष का सश्रम कारावास, मोटरयान अधिनियम की धारा 184 में 10 माह का साधारण कारावास और धारा 3/181 में 3 माह का साधारण कारावास दिया गया। इसके साथ ही उस पर अलग-अलग अर्थदंड भी लगाया गया।
वहीं, वाहन मालिक मोहन लाल बघेल को बिना लाइसेंस व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने के मामले में मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के तहत 3 माह का साधारण कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान है।
दुर्ग पुलिस ने वाहन मालिकों और अभिभावकों से अपील की है कि बिना वैध लाइसेंस किसी को वाहन न दें। पुलिस ने नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति नहीं देने और यातायात नियमों का पालन करने की भी चेतावनी दी है। #DurgNews #RoadAccident #TrafficRules #CourtVerdict #DrivingWithoutLicense #DurgPolice #ChhattisgarhNews #RoadSafety #BreakingADNNews






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