शराबी बड़े बेटे ने पिता पर फावड़े से किया जानलेवा हमला: बीच-बचाव करने पर बची जान....

ब्रेकिंग ADN न्यूज़:-
तेन्दूकोना/बुंदेली: छत्तीसगढ़ के तेन्दूकोना थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी बुंदेली के बीचपारा ग्राम बुंदेली से एक दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ शराब के नशे में धुत एक बड़े बेटे ने मामूली बात पर अपने ही पिता पर फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
शराब के नशे में घर पहुँचकर शुरू किया हंगामा
मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी प्रशांत साहू (उम्र 19 वर्ष, निवासी बीचपारा बुंदेली) ने पुलिस को बताया कि 20 अक्टूबर 2026 की देर रात करीब 11:40 बजे वह अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद था। उसी दौरान उसका बड़ा भाई बालेश कुमार साहू अत्यधिक शराब के नशे में घर पहुँचा और बिना किसी ठोस वजह के घर के बाहर और अंदर हो-हल्ला व गाली-गलौज करने लगा।
रोकने पर भड़का बेटा, सिर पर मारा फावड़ा
बेटे का हंगामा सुनकर पिता रिखीराम साहू घर के आंगन में बाहर निकले। जब उन्होंने बड़े बेटे बालेश को शराब पीने और इस तरह गालियां देने से मना किया, तो आरोपी आगबबूला हो उठा। गुस्से में अंधे हो चुके बालेश ने पिता को माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां दीं और आंगन में ही रखे फावड़े (रापा) से उनके सिर पर जोरदार वार कर दिया। फावड़ा लगते ही पिता के सिर और माथे से खून की धार बहने लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
परिजनों ने बीच-बचाव कर बचाई जान
घटना के वक्त चीख-पुकार सुनकर प्रार्थी प्रशांत साहू और उसकी माँ जानकी साहू ने तुरंत बीच-बचाव किया और किसी तरह आरोपी के चंगुल से पिता को छुड़ाकर उनकी जान बचाई। इसके बाद लहूलुहान हालत में घायल पिता को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रार्थी की शिकायत पर आरोपी बालेश कुमार साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 और 115(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। फिलहाल, पुलिस मामले की आगे की विवेचना और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।






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