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जमाखोरी पर नकेल: किराना दुकानों का निरीक्षण, जांच के दायरे में चीनी भंडारण...

8 hours ago
4 min read

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-

















वीरपुर :- भारत-नेपाल सीमा से सटे भीमनगर पंचायत क्षेत्र में किराना दुकानों के संचालन और खाद्य सामग्री के भंडारण को लेकर प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। चीनी की कीमतों में हाल के दिनों में दर्ज हुई बढ़ोतरी के बाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दुकानों और गोदामों में उपलब्ध स्टॉक तथा उससे संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसी अभियान के तहत एक किराना दुकान में करीब 25 बोरी चीनी मिली, लेकिन जांच के समय दुकानदार उससे संबंधित खरीद बिल पेश नहीं कर सका।


जानकारी के अनुसार, एसएसबी शैलेशपुर बीओपी चेकपोस्ट से पहले भंटाबारी-शैलेशपुर सड़क के दोनों तरफ कई किराना दुकानें संचालित हो रही हैं। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इन दुकानों में उपलब्ध खाद्य सामग्री, कारोबार से संबंधित लाइसेंस और जीएसटी पंजीकरण सहित दूसरे दस्तावेजों की जांच की जा रही है। प्रशासन यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि दुकानों का संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं। जिला प्रशासन के निर्देश पर वीरपुर अनुमंडल क्षेत्र में आवश्यक खाद्य सामग्री के भंडारण और स्टॉक का सत्यापन किया जा रहा है।


अधिकारियों की नजर विशेष रूप से चीनी के भंडारण और खरीद-बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड पर है। प्रशासनिक निगरानी का उद्देश्य जमाखोरी, अवैध भंडारण और बिना दस्तावेज खाद्य सामग्री की खरीद-बिक्री जैसी गतिविधियों की पहचान करना बताया गया है। वीरपुर एसडीएम के निर्देश पर प्रखंड आपूर्ति अधिकारी विनय कुमार ने भीमनगर क्षेत्र की कई दुकानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान एसएसबी चेकपोस्ट के पास पंकज पुरवे की किराना दुकान में करीब 25 बोरी चीनी रखी मिली।


अधिकारी ने दुकानदार से चीनी की खरीद का बिल और स्टॉक से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। आपूर्ति अधिकारी के अनुसार, निरीक्षण के समय दुकानदार चीनी की खरीद का बिल उपलब्ध नहीं करा सका। इसके अलावा दुकान के संचालन से संबंधित लाइसेंस और जीएसटी पंजीकरण के दस्तावेज भी तत्काल प्रस्तुत नहीं किए गए। अधिकारी ने दुकान में उपलब्ध सामान और संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी दर्ज की है।


हालांकि, दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने मात्र से अंतिम रूप से अवैध कारोबार या जमाखोरी साबित नहीं होती। प्रशासन को यह जांचना होगा कि दुकानदार के पास वैध दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं और यदि हैं तो निरीक्षण के दौरान वे क्यों पेश नहीं किए जा सके। दुकानदार को अपना पक्ष और आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने का अवसर दिए जाने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दुकान में मिली चीनी की मात्रा का खरीद-बिक्री रिकॉर्ड से मिलान किया जा सकता है। इसमें यह देखा जाएगा कि चीनी किस थोक विक्रेता या आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई, कितनी मात्रा में माल दुकान तक पहुंचा और उसकी बिक्री किस कीमत पर की जा रही थी। इसके अलावा स्टॉक रजिस्टर तथा उपलब्ध बिलों की भी जांच की जा सकती है।


यदि जांच में खरीद का वैध बिल मिल जाता है तो स्टॉक के स्रोत की पुष्टि हो सकेगी। वहीं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित नियमों के तहत नोटिस या दूसरी विभागीय कार्रवाई हो सकती है। कारोबार के आकार और निर्धारित सीमा के आधार पर जीएसटी पंजीकरण की अनिवार्यता की भी जांच की जाएगी। हर छोटे दुकानदार के लिए स्वतः जीएसटी पंजीकरण आवश्यक नहीं होता, इसलिए इस संबंध में अंतिम निर्णय कारोबार और टर्नओवर के रिकॉर्ड की जांच के बाद ही किया जाना उचित होगा।


भीमनगर भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजमर्रा की वस्तुओं की आवाजाही सामान्य रहती है, लेकिन कीमतों में वृद्धि के दौरान खाद्य सामग्री के अनधिकृत भंडारण या सीमा पार ले जाने की आशंका को देखते हुए निगरानी बढ़ाई जाती है। शैलेशपुर बीओपी के आसपास दुकानों की मौजूदगी के कारण प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के लिए स्टॉक तथा आपूर्ति व्यवस्था की पारदर्शिता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रशासन यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए चीनी और दूसरी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता प्रभावित न हो। यदि कोई कारोबारी बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने के उद्देश्य से जरूरत से अधिक माल रोकता है तो इससे खुदरा कीमतों पर असर पड़ सकता है।


हालांकि किसी दुकानदार के पास अधिक स्टॉक मिलना अपने आप में जमाखोरी का प्रमाण नहीं है। इसके लिए भंडारण सीमा, बिक्री रिकॉर्ड और कारोबारी दस्तावेजों की विस्तृत जांच जरूरी होती है। भीमनगर क्षेत्र में चीनी के थोक कारोबारियों के गोदामों की जांच पहले भी की गई है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रशासनिक टीम ने तीन कारोबारियों के गोदामों में उपलब्ध स्टॉक और खरीद-बिक्री के दस्तावेजों का सत्यापन किया था। बढ़ती कीमतों के बीच प्रशासन ने कालाबाजारी और जमाखोरी की आशंका को ध्यान में रखते हुए वह अभियान चलाया था। मौजूदा निरीक्षण उसी निगरानी व्यवस्था की अगली कड़ी माना जा रहा है।


प्रशासन क्षेत्र की अन्य किराना दुकानों और भंडारण स्थलों की भी जांच कर सकता है। दुकानदारों को सामान की खरीद से संबंधित बिल, बिक्री रिकॉर्ड, आवश्यक व्यापारिक अनुमति और लागू होने की स्थिति में जीएसटी से जुड़े दस्तावेज व्यवस्थित रखने की सलाह दी गई है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि संबंधित दुकान में मिली चीनी नियमों के अनुरूप खरीदी गई थी या किसी प्रकार की अनियमितता हुई है। फिलहाल मामला दस्तावेजों के सत्यापन के स्तर पर है और प्रशासन की ओर से अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया गया है।

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