छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा आरक्षण विवाद: हाईकोर्ट बिलासपुर का अहम आदेश...

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-
बिलासपुर :- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (बिलासपुर) में स्कूल शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगजन (दिव्यांग आरक्षण) के पदों के वर्गीकरण को लेकर याचिका दायर की गई है। मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर 2026 को हुई।

पूरा मामला क्या है?
याचिकाकर्ता की दलील: याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के 5 मार्च 2019 के नियमानुसार दिव्यांग वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण (जैसे 2% दृष्टिबाधित, 2% श्रवणबाधित, 2% अस्थिबाधित, 1% बौद्धिक दिव्यांगता आदि) का स्पष्ट वर्गवार विवरण भर्ती विज्ञापन में नहीं दिया गया है। विशेषकर दृष्टिबाधित (Blind) अभ्यर्थियों के लिए पदों का आरक्षण स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है, इसलिए विज्ञापन नियमों के अनुरूप नहीं है।
शासन का पक्ष: शासन की ओर से उप महाधिवक्ता ने तर्क रखा कि GAD के 5 मार्च 2019 के निर्देशों का पालन सभी चयन प्रक्रियाओं में किया जाना सुनिश्चित है।
कोर्ट का सवाल: हाईकोर्ट ने पूछा कि यदि वर्गवार आरक्षण स्पष्ट नहीं था, तो विज्ञापन के संबंध में शुद्धिपत्र (Corrigendum) क्यों जारी नहीं किया गया? इस पर शासन की ओर से स्थिति स्पष्ट करने के लिए समय मांगा गया।
आगामी सुनवाई: चूंकि परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित है, इसलिए न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2026 तय की है ताकि शासन आवश्यक निर्देश प्राप्त कर अपना पक्ष रख सके।






.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)




Comments