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छत्तीसगढ़ विधानसभा में औद्योगिक हादसों से 17 महीनों में 196 मजदूरों की मौत— मंत्री ने निरीक्षण और पाबंदियों का रक्षक जताया....

Jul 17
3 min read

ब्रेकिंग ADN न्यूज़:-

छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में औद्योगिक दुर्घटनाओं और उनमें हुई मौतों का आंकड़ा जारी किया, जो चौंकाने वाला है. कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर लखन लाल देवांगन ने गुरुवार को विधानसभा को बताया कि 2025 के दौरान औद्योगिक दुर्घटनाओं में 122 मजदूरों की मौत हुई, जबकि मई 2026 तक 74 और मजदूरों की जान चली गई. वह BJP के सीनियर MLA अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक और धर्मजीत सिंह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने आरोप लगाया था कि सेफ्टी नियमों को लागू करने में ढिलाई इन मौतों के लिए जिम्मेदार थी |


196 मजदूरों की मौत

विष्णुदेव साय की सरकार के मुताबिक 2025 से अब तक, 17 महीनों में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक दुर्घटनाओं में कुल 196 मजदूरों की मौत हुई है. रूलिंग पार्टी के विधायकों ने इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई और आरोप लगाया कि सेफ्टी नियमों को लागू करने में लापरवाही के कारण बॉयलर फटने, गैस लीक होने, लिफ्ट फेल होने और स्ट्रक्चर गिरने जैसी घटनाएं बार-बार हुई हैं| उन्होंने 14 अप्रैल को शक्ति ज़िले के सिंघितराई गांव में वेदांता के पावर प्लांट में हुए बॉयलर धमाके का ज़िक्र किया, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी, साथ ही फरवरी में रायगढ़ जिले में एक तारकोल प्लांट और जून में रायपुर में एक स्टील यूनिट में हुए हादसों का भी जिक्र किया |


विधायकों का आरोप

विधायकों ने दावा किया कि हाल के सालों में इंडस्ट्रियल हादसों में 300 से ज्यादा मजदूरों की मौत हुई है और आरोप लगाया कि सेफ्टी नियम ज़्यादातर कागजों तक ही सीमित हैं और इंस्पेक्शन और ऑडिट असरदार तरीके से समय पर नहीं किए जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि मजदूरों को असुरक्षित हालात में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे प्रशासन और इंडस्ट्रियल जगहों दोनों के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है | अपने जवाब में, मंत्री देवांगन ने जोर देकर कहा कि यह कहना गलत है कि सेफ्टी नियमों को लागू करने में लापरवाही के कारण इंडस्ट्रियल हादसे बढ़ रहे हैं | उन्होंने कहा कि लेबर डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टैंडर्ड को मजबूत करने और हादसों को रोकने के लिए फैक्ट्रीज एक्ट के तहत लगातार काम कर रहा है |


मंत्री ने दावों को खारिज किया

देवांगन ने इस दावे को गलत बताया और कहा कि 2025 में इंडस्ट्रियल डिजास्टर में 122 मौतें हुईं और इस साल मई तक 74 और मौतें हुईं. उन्होंने बताया कि राज्य की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी के तहत खतरनाक फैक्ट्रियों का रैंडम सिस्टम से इंस्पेक्शन किया जाता है ताकि संबंधित स्टैंडर्ड्स का पालन पक्का हो सके, उन्होंने कहा कि जब भी कोई हादसा होता है, तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर तुरंत जांच करते हैं, नियमों के उल्लंघन के लिए लेबर कोर्ट में क्रिमिनल केस फाइल किए जाते हैं और खतरनाक वर्कप्लेस के लिए रोक लगाने वाले ऑर्डर जारी किए जाते हैं. मंत्री ने कहा कि बहुत खतरनाक फैक्ट्रियों में हर दो साल में बाहरी एजेंसियों के जरिए और हर साल इंटरनल असेसमेंट के जरिए सेफ्टी ऑडिट जरूरी है, जबकि दूसरी खतरनाक यूनिट भी जरूरत के हिसाब से सेफ्टी इवैल्यूएशन करती हैं |


रेगुलर होता है इंस्पेक्शन

देवांगन ने सदन को बताया कि डिपार्टमेंट ने 2025 के दौरान फैक्ट्रियों में 964 इंस्पेक्शन किए, जिससे लेबर कोर्ट में 299 क्रिमिनल केस फाइल किए गए. इस दौरान, कोर्ट ने फैक्ट्री मैनेजमेंट पर कुल 4.60 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई | उन्होंने कहा कि इस साल जून तक, डिपार्टमेंट ने 484 इंस्पेक्शन किए और 134 क्रिमिनल केस फाइल किए, जिसके बाद लेबर कोर्ट ने 1.77 करोड़ रुपये का फाइन लगाया | मंत्री ने बताया कि वर्कप्लेस सेफ्टी के बारे में वर्कर्स की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट रेगुलर मॉक ड्रिल और सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गनाइज करता है | उन्होंने इस आरोप को खारिज कर दिया कि एक्सीडेंट की जांच आउटसोर्स किए गए लोगों ने की थी और साफ किया कि सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड से जुड़ी जांच ऑथराइज्ड फैक्ट्री इंस्पेक्टर करते हैं. इसलिए, यह कहना गलत होगा कि राज्य भर के वर्कर इंडस्ट्रियल सेफ्टी नियमों को लागू करने को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज थे |

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