भिलाई के 7 इंजीनियरों को हाईकोर्ट से राहत...

ब्रेकिंग ADN न्यूज़:-
बिलासपुर। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में पेवर ब्लॉक लगाने के कार्यों में सामने आई कथित गड़बड़ियों के मामले में सात इंजीनियरों को बिलासपुर उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इन अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित अनुशासनात्मक जांच और अतिरिक्त भुगतान की राशि वसूलने के आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है।
न्यायालय की सिंगल बेंच ने इस प्रकरण में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव, दुर्ग कलेक्टर और निगम के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। पूरा विवाद वर्ष 2023-24 के दौरान सड़कों और चौराहों पर कराए गए पेवर ब्लॉक निर्माण कार्यों से जुड़ा है।
याचिकाकर्ताओं के पक्षकारों ने न्यायालय को बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर की जा रही कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत थी, क्योंकि उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया था। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद मुख्य अभियंता द्वारा थमाए गए कारण बताओ नोटिस पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। इस कानूनी कदम से फिलहाल सभी संबंधित तकनीकी अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है।






.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)




Comments