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भगवान जगन्नाथ की 1.5 एकड़ अमृत मनोही भूमि बहाल...

Oct 2
2 min read

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-

भुवनेश्वर :- राजस्व बोर्ड ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए भगवान जगन्नाथ के नाम पर दर्ज 1.5 एकड़ 'अमृत मनोही' भूमि को पुनः बहाल कर दिया है। इसके साथ ही देवता की कीमती संपत्ति पर अवैध कब्जे के प्रयासों पर पानी फिर गया है। पुरी स्थित प्रसिद्ध गुंडिचा मंदिर के पास स्थित इस भूमि का वर्गीकरण (किसम) बदलने की कोशिश की जा रही थी। मामले पर संज्ञान लेते हुए राजस्व बोर्ड के सदस्य सत्यब्रत साहू ने ओडिशा सर्वेक्षण और निपटान अधिनियम, 1958 की धारा 32 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग किया और ज़मीन को श्रीमंदिर ट्रस्ट को सौंपने का आदेश जारी कर दिया।


श्रीजगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के मुख्य प्रशासक को 1.5 एकड़ जमीन वापस भगवान जगन्नाथ के खाते में लाने का भी निर्देश दिया। भूमि के रिकॉर्ड में भगवान जगन्नाथ को मालिक के रूप में दिखाया गया है, भूमि को अमृता मनोही के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालाँकि, रिकॉर्ड को कथित तौर पर निजी नामों में बदल दिया गया और बाद में बेच दिया गया। किसम के पुनर्वर्गीकरण और निजी स्वामित्व पर विवादों के दौरान मामला राजस्व बोर्ड, ओडिशा तक पहुंच गया।


हालाँकि, राजस्व बोर्ड के हस्तक्षेप ने न केवल भगवान जगन्नाथ से संबंधित अमृत मनोही भूमि की मूल स्थिति को बहाल कर दिया है, बल्कि भगवान की भूमि पर कब्जा करने के गैरकानूनी प्रयासों को भी झटका दिया है। गुंडिचा मंदिर के नजदीक तालाबनिया मौजा में स्थित यह जमीन बहुमूल्य मानी जाती है। अपनी सुनवाई के दौरान, राजस्व बोर्ड ने मामले में उपलब्ध पुराने रिकॉर्ड का निरीक्षण किया और पाया कि 1889 के निपटान रिकॉर्ड में पूरी जमीन भगवान जगन्नाथ के नाम पर अमृत मनोही के रूप में दर्ज की गई थी।


यह पाया गया कि श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के तत्कालीन प्रशासक ने 2001 में एक पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से मंदिर प्रबंध समिति की पूर्व मंजूरी और राज्य सरकार की पिछली मंजूरी के बिना, जैसा कि श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1955 की धारा 16 (2) के तहत विचार किया गया था, एक निजी व्यक्ति के पक्ष में छह भूखंडों को हस्तांतरित कर दिया था।


इसके बाद, पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी गई। ओडिशा सर्वेक्षण और निपटान अधिनियम की धारा 32 के तहत मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए, बोर्ड ने संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेजों की विस्तार से जांच की। पुराने और वर्तमान रिकॉर्ड, बिक्री कार्य, भूमि का स्रोत और श्री जगन्नाथ मंदिर की संपत्तियों से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर विचार किया गया, जबकि यह भी पाया गया कि मामले में राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी का कोई सबूत पेश नहीं किया गया था।


ऐसे मामलों में विधि विभाग की मंजूरी अनिवार्य है। बोर्ड ने अपनी सुनवाई में कहा कि यदि मूल हस्तांतरण की वैधता स्थापित नहीं है, तो दोष को केवल बाद के विक्रय पत्र के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है। यह भी माना गया कि मंदिर प्रबंध समिति की सहमति या अनापत्ति का दावा भी राज्य सरकार की अनिवार्य पूर्वानुमति का स्थान नहीं ले सकता।

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