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विदेशी नागरिकों की वापसी पर केंद्र का बड़ा बयान: पहले पहचान, फिर निर्वासन....
ब्रेकिंग ADN न्यूज़:- दिल्ली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि किसी विदेशी नागरिक को, जिसकी नागरिकता की पुष्टि नहीं हुई है, तब तक वापस नहीं भेजा जा सकता जब तक कि उसका देश उसकी नागरिकता की पुष्टि न करे और उसे स्वीकार करने के लिए सहमत न हो। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में कहा, "जिस विदेशी नागरिक की नागरिकता अज्ञात या अपुष्ट है, उसे उसके देश तभी वापस भेजा जा सकता है जब उसकी नागरिकता की पुष्टि हो जाए, उसके पास वैध यात्रा दस्तावेज हों और संबंधित दे

ANIS LALA DANI
Aug 22 min read
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