पदोन्नति नियम को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज, तीन साल का नियम सही

हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव ने बताया की फैसला शासन के पक्ष में आया है जिसमें पदोन्नति में वर्ष सीमा को शिथिल करने के निर्णय को सही माना गया है।
शिक्षकों को पांच साल की जगह तीन साल कर नियमों में शिथिलता बरत कर पदोन्नति नियम 2019 के विरुद्ध लगी याचिका को हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने खारिज कर सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। निर्णय आने के बाद सरकार और शिक्षक पक्ष में खुशी का माहौल देखा गया।






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