डीएमआरसी को फिर लिखी चिट्ठी...दिल्ली सरकार.......

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-
दिल्ली मेट्रो में शराब लेकर सफर करने की इजाजत देने की मांग पर दिल्ली मेट्रो रेल प्रबंधन ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। मेट्रो प्रबंधन इस मसले पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति शराब लेकर नहीं चल सकता है । मेट्रो द्वारा इस मसले पर फैसला न लेने से यह मामला अभी तक अधर में लटका है। इस बीच मेट्रो से अपनी पुरानी मांग के बाबत दिल्ली सरका ने एक बार फिर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेश प्रबंधन को खत लिखा है। दिल्ली सरकार ने इससे पहले भी मेट्रो में यात्रियों को शराब की दो-दो बोतलें ले जाने की इजाजत देने की मांग दिल्ली मेट्रो प्रबंधन से की थी। साथ ही इस मामले में पहले से तय नियमों को बदलने की भी मांग की थी। एक बार दिल्ली सरकार ने अपनी उसी मांग को विभागीय पत्र के जरिए दोहराई है।
इस बाबत दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार के उत्पाद शुल्क विभाग ने 6 अक्टूबर को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि इसी तरह का अनुरोध उत्पाद शुल्क विभाग ने तीन अगस्त 2023 को डीएमआरसी को लिखे एक पत्र में किया था। अब डीएमआरसी ने इस मसले पर कहा है कि हमें दिल्ली सरकार उत्पाद शुल्क विभाग से एक पत्र मिला है, जिसकी जांच डीएमआरसी द्वारा पहले पूछे गए कुछ स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। मेट्रो प्रबंधन अलग-अलग राज्यों से जुड़े अधिकारियों से भी इस मसले पर बात कर रहे हैं।
जून 2023 में डीएमआरसी ने यात्रियों को दिल्ली मेट्रो ट्रेनों में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की इजाजत देने की बातें सामने आई थी। दरअसल, दो बोतल मानदंड की सिफारिश डीएमआरसी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के अधिकारियों की एक समिति ने की थी, जो मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। उत्पाद शुल्क विभाग ने इस आधार पर दो बोतल मानदंडों को बदलने के लिए कहा है कि यह दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम प्रावधान का उल्लंघन करता है। एक्साइज एक्ट के मुताबिक रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की सिर्फ एक सीलबंद बोतल ही एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा सकती है।






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