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मतदान दिवस पर 26084 मतदान केन्द्रों पर की जाएगी वेब कास्टिंग - प्रवीण गुप्ता

Nov 6, 2023
2 min read









































ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-

प्रदेश में विधानसभा चुनाव-2023 के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए निर्वाचन विभाग ने 26084 मतदान केन्द्रों पर लाइव वेब कास्टिंग करवाने की व्यवस्था की है। पोस्टल बैलट के लिए 80 वर्ष से अधिक के वृद्धजन, दिव्यांजन, अनिवार्य सेवा कार्मिकों एवं मतदान कर्मियों सहित कुल 3 लाख 85 हजार 672 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने शासन सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ मतदान दिवस पर चिन्हित मतदान केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग, 80 वर्ष से अधिक आयु के एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट और वाहन पास की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की।गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में 13995 वल्नरेबल और क्रिटिकल मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया है।

इन समेत कुल 26084 मतदान केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग को सुचारू चलाने के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति, चालू हालत में विद्युत पावर पॉइंट, टेली कनेक्टिविटी आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2023 में चयनित मतदान केंद्रों से लाइव वेब कास्टिंग को जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और राष्ट्रीय स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण लाइव देख सकते हैं। लाइव वेबकास्टिंग के सफल संचालन के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला प्रशासनिक नोडल अधिकारी होंगे। निर्देशों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चयनित मतदान केंद्रों की संख्या के अनुसार सूचना सहायक, तकनीकी कर्मी या अन्य योग्य कार्मिकों को भी नियुक्त किया जाएगा। ये तकनीकी कर्मी वेब कास्टिंग अधिकारी कहलाएंगे और वेब कास्टिंग की व्यवस्था को सुचारू रूप से सम्पादित करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी वेब कास्टिंग अधिकारियों को आवश्यक रूप से प्रशिक्षण दिलवाना सुनिश्चित किया जाए।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक वेब कास्टिंग अधिकारी को भी मतदान केंद्र आवंटित करते हुए उसे पोलिंग पार्टी का अभिन्न सदस्य विधिवत रूप से बनाते हुए पोलिंग पार्टी के साथ मय वेब कास्टिंग उपकरणों और तत्संबंधी सामग्री के साथ रवाना किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि वेबकास्टिंग में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदान की गोपनीयता प्रभावित हुए बिना कक्ष के अन्दर प्रवेश से लेकर मतदाता के बाहर निकलने तक की हर गतिविधि रिकॉर्ड किया जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के वाहन पास जारी करने के लिए नोडल अधिकारी नामित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन, चुनाव प्रचार, मतदान एवं मतगणना में वाहनों का उपयोग बिना अधिकृत पास के नहीं किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्याशी द्वारा अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र के साथ वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन के कागजात, चालक का नाम समेत अन्य सूचनाएं प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

 
 
 

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