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यूजर चार्ज मे किस नियम से लिया जा रहा ब्याज..अधिकारी जवाब दें....

1 day ago
2 min read

पत्रकार अमृतेश्वर सिंह की क़लम से:-

  • जनता सिर्फ टैक्स देने के लिए नहीं, बेहतर नागरिक सुविधाएं देना भी निगम की जिम्मेदारी : महापौर...

  • राजस्व के अधिकारी पहले स्वयं अधिनियम जान ले पश्चात करारोपण की प्रक्रिया करें...

















  • जिनके यहाँ नल कनेक्शन नहीं उन्हें जलकर का डिमांड भेज कर परेशान ना करें....

  • करारोपण का आधार आम जनता को सार्वजनिक करें....

  • लीज अवधि समाप्त संपत्तियों का जल्द ही होगा नवीनीकरण : महापौर...


रायपुर:- नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने आज नगर निगम मुख्यालय में राजस्व विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर कर निर्धारण, बकाया राजस्व, पार्ट-पेमेंट, भवन पूर्णता प्रमाणपत्र, विभिन्न कॉलोनियों में कर वसूली तथा निगम की लीज संपत्तियों से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में एमआईसी सदस्य अवतार सिंह बागल सहित सभी जोनों के राजस्व अधिकारी, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। महापौर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व से संबंधित प्रत्येक कार्य नियमों के अनुरूप, पारदर्शिता के साथ और आम नागरिकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाए।

जल कर और यूजर चार्ज पर नहीं लगेगा ब्याज

महापौर ने स्पष्ट किया कि जल कर एवं यूजर चार्ज पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगाया जाएगा। साथ ही बकाया राशि के पार्ट-पेमेंट की व्यवस्था को सरल एवं पारदर्शी बनाने तथा ऑनलाइन भुगतान पोर्टल पर नियमानुसार पार्ट-पेमेंट की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान यह जानकारी सामने आई कि कुछ ऐसे भवनों से भी जलकर लिया जा रहा है, जहां नल कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। इस पर महापौर ने सख्त निर्देश दिए कि जहां नल कनेक्शन नहीं है, वहां जलकर की वसूली नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि निगम का राजस्व बढ़ाना है, लेकिन गलत तरीके से नहीं।

लीज अवधि समाप्त संपत्तियों का पहले होगा नवीनीकरण

महापौर ने नगर निगम की लीज पर दी गई उन संपत्तियों की भी समीक्षा की, जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे प्रकरणों में पहले नियमानुसार लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाए, इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए।

कॉलोनियों के हैंडओवर और कर वसूली की होगी फाइलवार जांच

महापौर ने ऐसी कॉलोनियों की फाइलवार जांच के निर्देश दिए, जिनका नगर निगम को विधिवत हैंडओवर हुआ है अथवा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हैंडओवर की स्थिति, निगम द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं तथा कर निर्धारण एवं वसूली के आधार को स्पष्ट किया जाए। साथ ही डायवर्सन की तिथि से कर निर्धारण की प्रक्रिया को नियमानुसार लागू करने के निर्देश दिए गए।


राजस्व बढ़ाना है, लेकिन गलत तरीके से नहीं

महापौर ने कहा कि “नगर निगम का कार्य केवल कर वसूलना नहीं है। जनता को बेहतर सड़क, पानी, स्वच्छता और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। राजस्व बढ़ाना है, लेकिन गलत तरीके से नहीं।” उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर एवं शुल्क के नियम और स्लैब की जानकारी नागरिकों को सरल भाषा में उपलब्ध कराई जाए। लंबित राजस्व प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर उनका समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। महापौर ने स्पष्ट कहा कि नियम सभी के लिए समान हैं और प्रत्येक प्रकरण में दस्तावेज, नियम एवं मौके की वास्तविक स्थिति के आधार पर ही निर्णय लिया जाए। पारदर्शी राजस्व व्यवस्था और बेहतर जनसुविधाएं नगर निगम की प्राथमिकता हैं।

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