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बालको में हुआ था हादसा, अब उसके जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश...

Sep 17, 2023
1 min read


























































बालको में 14 साल पहले हुए चिमनी हादसे में हाई कोर्ट ने सेपको कंपनी के तीन चीनी अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी है. तीनों अधिकारियों ने कोरबा एडीजे कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन प्रस्तुत किया था. कोर्ट ने सेपको के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जिला कोर्ट में मामला चलाने का भी आदेश दिया है. जीडीसीएल, सेपको के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया. इसके बाद एडीजे कोर्ट ने 13 दोषियों के खिलाफ आरोप तय किए |


इनमें चीनी ठेका कंपनी सेपको के प्रोजेक्ट मैनेजर व छूनान, ल्यू जाकसन, वांग क्यूंग शामिल हैं. कोर्ट ने धारा 304 और 201 के तहत आरोप निर्धारित किए हैं, जिसमें आरोपियों पर जानबूझकर जान जोखिम वाले काम करने और साक्ष्य छिपाने के आरोप तय किए गए हैं. शासन की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल मधुनिशा सिंह ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा |


मामले में पुलिस ने भी कोर्ट में चालान पेश कर दिया है, इसमें बालको सहित चीनी ठेका कंपनी सेपको, उप ठेका कंपनी जीडीसीएल और एनसीसीबीएम के अधिकारियों पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 304 जानबूझकर ऐसा कृत्य करना, जिससे किसी की मृत्यु हो सकती हो और धारा 201 साक्ष्य छुपाने का आरोप लगाया गया था |

 
 
 

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