महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओ मे भारी उत्साह...
- ANIS LALA DANI

- Feb 8, 2024
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डौण्डी लोहारा- अंचल में महतारी वंदन योजना को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए स्वयं के मोबाईल और ऐसी महिलाएं जिनके पास मोबाईल नहीं है। वे महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायतों में जाकर आवेदन कर रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना की शुरूआत की गई है। महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए डौण्डी लोहारा तहसील में महिलाओं का पंजीयन शुरू कर दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मैदानी अमलों के माध्यम से घर-घर सर्वे कर ऑफलाइन आवेदन भरवा रहे हैं। सभी आवेदनों का ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा। इसके अंतर्गत तहसील के सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाया गया है। सर्वे के दौरान आधार कार्ड, बैंक खाता आदि दस्तावेजों की कमी होने पर शिविर में ही यह दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने पंचायतों को फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं।उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होंगी।
इसके सफल क्रियान्वयन हेतु नगर पंचायत डौण्डी लोहारा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक के विवाहित परित्यक्ता था विधवा महिलाएं जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है ऐसी महिलाओं से 5 फरवरी से 20 फरवरी 24 तक आवेदन प्राप्त करने हेतु तीन अलग-अलग स्थल पर शिविर लगाए गए हैं इस शिविर में अमित कुमार श्रीवास, ईश्वर कुमार आर्य,गोविंदा उईके, भानु प्रताप सिंह पटेल,पंकज चंद्राकर,रामगुलाल सिंह,रमेश पटेल,पुरुषोत्तम लाल चंद्राकार, ओमप्रकाश केराम,व आंगनवाड़ी मे कार्यरत कांति निषाद, हेमिन सिन्हा, हेमपुष्पा, लक्ष्मी मांडवी, संगीता मानिकपुरी, मेनका जगनायक, जया यादव, नीरज साहू, प्रभादेवी सिंह, प्रभा भाई, अंजुम बेगम बी.पी.घोष नोडल अधिकारी व नगर पंचायत सीईओ राकेश प्रधान के निर्देशन में कार्य को सफलता तक पहुंचने में निरंतर प्रयासरत है इसी प्रकार से डौण्डी लोहारा के ग्रामीण अंचल में लगभग 205 67 पंचायत के 205 गॉव में वहां के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ग्राम पंचायत कर्मचारी इस कार्य में सतत लगे हुए हैं।आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र हैं। योजना अंतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने पर शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।





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