पैकेट में एक बिस्किट कम होने पर ग्राहक पहुंचा कोर्ट...कंपनी को देना पड़ा 1 लाख रुपये

तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर में एक बिस्किट कंपनी को ग्राहक को एक लाख रुपये देने पड़े हैं, क्योंकि उसके बिस्किट के पैकेट में एक बिस्किट कम था | जिला उपभोक्ता फोरम ने आईटीसी लिमिटेड फूड डिवीजन को कथित अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और जुर्माना भरने का आदेश दिया| एक ग्राहक ने शिकायत की थी कि सनफीस्ट मैरी लाइट के पैकेट में रैपर पर बताई गई बिस्किट की संख्या से एक बिस्किट कम था | पैकेट में 16 बिस्किट होने की बात कही गई थी, मगर पैकट के भीतर सिर्फ 15 ही बिस्किट थे |
जिली उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने अपने आदेश में कंपनी से कहा कि वह बैच नंबर 0502C36 वाले विवादित बिस्किट सनफीस्ट मैरी लाइट की बिक्री बंद करने का निर्देश भी दिया गया. कंपनी ने बिस्किट कम होने के पीछे वजन को बरकरार रखने का तर्क दिया | हालांकि, फोरम ने इसे खारिज कर दिया | फोरम का कहना था कि ग्राहक ने पैकेट देखकर बिस्किट खरीद था, क्योंकि पैकेट पर दी गई जानकारी के आधार पर ही ग्राहक उसे खरीदने का फैसला करता है |






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