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डिस्ट्रॉफी रोगियों को आजीवन वित्तीय सहायता पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब....

Oct 8, 2023
1 min read






































































ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-

सुप्रीम कोर्ट ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के रो‎गियों का आजीवन इलाज हेतु ‎वित्तीय सहायता के ‎लिए केन्द्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल उन्नत स्तर वाले रोगियों द्वारा उनके आजीवन इलाज के लिए कई करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह जवाब मांगा है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित लगभग 251 बच्चों द्वारा इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को चार सप्ताह के भीतर उनकी याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया। बता दें ‎कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (एमडी) आनुवांशिक बीमारियों के एक समूह को संदर्भित करता है जो कंकाल की मांसपेशियों की प्रगतिशील कमजोरी और गिरावट का कारण बनता है। ये विकार शुरुआत की उम्र, गंभीरता और प्रभावित मांसपेशियों के पैटर्न में भिन्न होते हैं।


याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील उत्सव बैंस ने बताया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

जबकि पहले स्तर को दवा और भौतिक चिकित्सा से ठीक किया जा सकता है, दूसरे और तीसरे स्तर जटिल होते हैं और आनुवंशिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। उनके अनुसार, यह एक महंगा इलाज है और याचिकाकर्ताओं की तरह आम लोगों की पहुंच से बाहर है और जीन थेरेपी केंद्र हर राज्य में स्थित नहीं हैं। याचिका में कहा गया है कि जहां इस बीमारी के पहले स्तर को दुर्लभ बीमारियों की राष्ट्रीय नीति के तहत 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता से कवर किया जाता है, वहीं दूसरे और तीसरे स्तर के रोगियों की सहायता के लिए कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं है।

 
 
 

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