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ड्रग्स प्लांटिंग मामले में पूर्व IPS की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज...

Oct 3, 2023
1 min read




































































ब्रेकिंग ADN न्यूज़:-

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट पर कथित मादक पदार्थ रोपण मामले में निचली अदालत के न्यायाधीश के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाने के मामले में जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने संजीव भट्ट की तीन याचिकाएं खारिज करते हुए उन्हें बार-बार कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए भी फटकार लगाया।


पीठ ने कहा, ”आप कितनी बार सुप्रीम कोर्ट गए हैं… कम से कम एक दर्जन बार,” और उनके द्वारा दायर इसी तरह की याचिका में एक अन्य पीठ के पहले के आदेश का भी हवाला दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर करने के लिए प्रत्येक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि यह राशि गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के पास जमा की जाए।


पूर्व आईपीएस अधिकारी ने दायर की थी तीन याचिका

एक याचिका में, पूर्व आईपीएस अधिकारी ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए मुकदमे को दूसरे सत्र न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की और दूसरे में, उन्होंने निचली अदालत की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए निर्देश देने की मांग की। तीसरे मामले में अतिरिक्त सबूत जोड़ने की मांग की।

जानकारी के अनुसार पूर्व आईपीएस अधिकारी को एक व्यक्ति को कथित तौर पर ड्रग्स रखने और उसे गिरफ्तार करने के मामले में 2018 में गुजरात सीआईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

 
 
 

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